झालावाड़. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा ने खानपुर थाना में तैनात कांस्टेबल व एक अन्य के विरुद्ध 7 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का प्रकरण दर्ज करवाया। शिकायत परिवादी मोहनलाल निवासी गांव मेजा तहसील जिला माण्डल भीलवाड़ा ने 4 अप्रेल 2023 को शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि 28 मार्च को झालावाड़ जिले के मंडावर थाने मे एक ट्रक गांजा पकड़ा था।
ट्रक चालक आरिफ रहमान चला रहा था खलासी वाजिद अली उर्फ टिंकू निवासी इमामबाडा झालावाड़ था। मेरे पिता भंवरलाल तेली व पप्पू अली को भी पुलिस ने उसी दिन पकड़ लिया था। 31 अगस्त को एक व्यक्ति का मेरे मोबाइल पर कॉल आया जिसने खानपुर थाने से बोलना बताया, पिताजी से बात करवाई उसके बाद मुझे उस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कब्जे से कागजों में गांजे की बरामदगी नहीं बताने मेरे पिताजी के लिए कमजोर केस बनाने व 15 दिन में ही पिताजी की जमानत होने का आश्वासन दिया। पिताजी व अली के लिए 7 लाख रुपए लेकर खानपुर थाने में बुलाया है। जमानत को दिया था आश्वासन- परिवादी की शिकायत पर उपमहानिरीक्षक कल्याणमल मीणा भ्रष्टाचार ब्यूरो कोटा रेंज के निर्देशन में सत्यापन करवाया तो आरोपी धर्मेंद्र कुमार मालव उर्फ महेंद्र द्वारा परिवादी से साढे 6 लख रुपए की मांग की जिसमें साढ़े तीन लाख रुपए पप्पू अली व साढ़े तीन लाख रुपए परिवादी के पिताजी के लिए दोनों के केस कमजोर बनाने व15 दिन में ही परिवादी के पिताजी की जमानत होने का आश्वासन दिया।
थाने पर बात नहीं करने रुपए स्वयं को ही देने के लिए कहा इस पर धर्मेंद्र कुमार मालव उर्फ महेंद्र से हुई वार्ता की तस्दीक करने के लिए परिवादी जब खानपुर गया तो वहां तैनात देवेंद्र कुमार कांस्टेबल से मिला तो उसने धर्मेंद्र कुमार से बात करने के लिए कहा उक्त घटनाक्रम के दौरान आरोपियों को शक हो जाने के कारण अपने मोबाइल बंद कर लिए ऐसे में परिवादी के संपर्क में नहीं आए।
इसलिए ट्रैप कार्रवाई नहीं हुई आरोपीगणों से हुई वार्ता में रिश्वत की मांग होने से रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित की गई थी। मुख्यालय से देवेंद्र कुमार मीणा कांस्टेबल थाना खानपुर व धर्मेंद्र कुमार मालव उर्फ महेंद्र पुत्र रामेश्वर मालव निवासी भण्डाहेड़ा थाना कैथून व्यक्ति को रिश्वत मांगने का दोषी मानकर प्रकरण दर्ज किया।