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Chandrabhaga Mela 2021…चंद्रभागा मेले में इन गतिविधियों पर प्रतिबंध

14 नवम्बर से 21 नवम्बर तक आयोजित करने के लिए सरकार को अनुमति के लिए लिखा

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Chandrabhaga  Mela 2021...चंद्रभागा मेले में इन गतिविधियों पर प्रतिबंध

Chandrabhaga Mela 2021...चंद्रभागा मेले में इन गतिविधियों पर प्रतिबंध

झालावाड़. पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पशुपालन विभाग की ओर से चन्द्रभागा पशुमेला अधिकतम 8 दिन की अवधि 14 नवम्बर से 21 नवम्बर तक आयोजित करने के लिए सरकार को अनुमति के लिए लिखा गया है।
जिला कलक्टर हरि मोहन मीना ने बताया कि पशु हाट मेले में सांस्कृतिक, खेलकूद एवं मनोरंजन संबंधी समारोह व कार्यक्रम नहीं होंंगे। किसी भी तरह की प्रदर्शनी, पशु प्रदर्शनी एवं पशुओं की प्रतियोगिताओं नहीं होगी। उद्घाटन एवं समापन समारोह नहीं होगा। झूले, सर्कस, मौत का कुआं एवं अन्य समस्त प्रकार की मनोरंजन संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पर्यटन विभाग के कैम्प व अन्य टूरिस्ट कैम्पों की अनुमति नहीं होगी। आठ दिवसीय पशु हाट मेला आयोजित करने पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। मेले के दौरान सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों पर पूर्णत: रोक रहेगी। मेले के आयोजन के संबंध में पशु पालन विभाग की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। मेला 8 से 21 नवम्बर तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि वर्तमान में कोविड.19 संक्रमण के कारण गृह विभाग की ओर से त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसके तहत सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन यथा राजनीतिक, खेलकूद संबंधी मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह, जूलूस, त्योहारों का आयोजन तथा मेलों की अनुमति नहीं है। मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य स्तरीय चन्द्रभागा पशु मेले का पारम्परिक स्वरूप में आयोजन किया जाना त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं होने के कारण इस बार आयोजन नहीं होगा।

प्रस्तावित अनुमत गतिविधियां
-यह पशु हाट मेला केवल पशुओं के क्रय-विक्रय तक ही सीमित रहेगा।
-मेले में केवल वे ही व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनके कोरोना वैक्सीन की कम से एक डोज लग चुकी हो।
-समस्त विक्रेताओं को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा।
पशु हाट मेले में केवल पशुओं के आहार व पेयजल से संबंधित सामग्री की दुकानें ही मेला स्थल पर लग सकेंगी।
कार्तिक स्नान पर प्रतिबंध
गृह विभाग के 11 अक्टूबर, को जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक आयोजन में 200 व्यक्तियों तक अनुमत होने के कारण कार्तिक स्नान में गाइड लाइन की पालना संभव नहीं होने के कारण कार्तिक स्नान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ये अधिकारी मौजूद रहे
मिनी सचिवालय में हुई बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राधेश्याम डेलू,सीईओ श्रीनिधि बीटी, पुलिस उपाधीक्षक वृत्त झालावाड अमित कुमार, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सीपी सेठी, डॉ.टीए बंसोड, डॉ.आरके बंसल नगर पालिका झालरापाटन के अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र सिंह पारस आदि मौजूद रहे।