6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरोना का बढ़ रहा प्रकोप, झालावाड़ में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन

-शादी समारोह पर बेन- आवागमन पूरी तरह रहेगा बंद

2 min read
Google source verification
Corona outbreak, strict lockdown in Jhalawar from 10 to 24 May

कोरोना का बढ़ रहा प्रकोप, झालावाड़ में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन,कोरोना का बढ़ रहा प्रकोप, झालावाड़ में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन

झालावाड़. कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई शाम 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया गया है।
शादी समारोह पर 31 मई तक रोक-
जिला हरि मोहन मीना ने बताया कि विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे,बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें दोनो परिवारों के केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
विवाह स्थल मालिकों,टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। शादी के लिए टैण्ट हाऊस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के समान की होम डिलेवरी भी अनुमत नहीं होगी। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो,ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।

मनरेगा के कार्य स्थगित-
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे।
धार्मिक स्थल बंद रहेंगे-
लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से अपील है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।

मेडिकल सेवा को छोड़कर सभी साधन बंद रहेंगे-
मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैस- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। इमरजेंसी व अनुमत श्रेणियों को छोड़कर समस्त प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।


पूरी तरह से बंद रहेगाआवागमन-
राज्य में मेडिकल अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर,शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।


उद्योगिक कार्य करने की अनुमति-
श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा। उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी। शेष व्यवसायिक गतिविधियां 30 अप्रेल, 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी।