
आरोपी की फोटो: पत्रिका
Murder In Wedding: झालावाड़ जिले के मंडावर थाना क्षेत्र में रविवार को अपने साडूे की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी कमलेश भील को मंडावर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने वारदात के 24 घंटे के भीतर आरोपी को दबोचकर न्यायालय में पेश किया। पूछताछ में सामने आया कि कमलेश ने ससुराल में साडू बबलू द्वारा दबदबा बढ़ाने और अपना वर्चस्व बढ़ाने की रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। फरियादिया गुड्डीबाई पत्नी बबलू भील निवासी मोड़क, कोटा ने झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में बताया कि उनके पीहर कोथलागट्टी में छोटी बहन (साली) की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान सुबह करीब 5 बजे जंवाई कमलेश भील निवासी संजय कॉलोनी, झालावाड़ वहां आया। कमलेश ने अपने साडू बबलू भील पुत्र नानूराम भील (31 वर्ष) निवासी मोड़क, कोटा के पेट में चाकू मार दिया। बबलू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसी दिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई ।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा के निर्देशन में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया । वृत्ताधिकारी वृत्त खानपुर गरिमा जिंदल के सुपरविजन एवं थानाधिकारी खानपुर रविंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी कमलेश भील को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ।
झालावाड़ विशिष्ट न्यायालय पोक्सो क्रम-1 ने मंगलवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोपी मनोहरथाना निवासी मुकेश को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और 18 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है ।
विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने बताया कि 14 अप्रेल 2025 को पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी । उनकी 13 वर्षीय बेटी 13 अप्रेल 2025 को अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। जांच में सामने आया कि मुकेश ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ दुष्कर्म किया । सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मुकेश को दोषी करार दिया ।
Published on:
06 May 2026 08:30 am
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