मुख्यालय ने कैमरों के उपयोग के ऐसे दिए निर्देश.-
. कानून व्यवस्थाए ड््यूटीए धरनेए प्रदर्शन के दौरान बॉडीवोर्न कैमरे का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा।
. सड़क दुर्घटना के बाद व्यवस्था करते समय इनका उपयोग करना होगा।
.दुर्घटना के बाद यातायात संचालन के दौरान आमजन से होने वाली नोकझोंकए गलत व्यवहार आदि आरोपों से स्वयं का बचाव किया जा सके।
.यातायात ड्यूटी में बॉडीवॉर्न कैमरे का उपयोग करना जरूरी होगा।
. अनुसंधानए अपराधियों की धरपकड़ के समय बॉडीर्वान कैमरे का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।
. कानून व्यवस्था रिकॉर्डिंग के लिए हेमलेट कैमरे का उपयोग जरूरी किया जाए।
प्रशिक्षण के बाद करेंगे आवंटन-
वॉडीवॉन कैमरे आ गए हैए लेकिन इनका आवंटन प्रशिक्षण के बाद किया जाएगा। कैमरों का प्रयोग खासकर नाकाबंदीए चालान काटनेए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आदि के समय किया जाएगा।
डॉ.किरण कंग सिद्धू, जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़।