
सुनेल. शिक्षा विभाग की ओर से समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष अवाश्यकता वाले बालक, बालिकाओं को अब भत्ता दिया जाएगा। ऐसे विशेष बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाने, शैक्षिक एक थैरेपिकसंबलन प्रदान करने तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरुकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक, बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्वि के लिए राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालक, बालिकाओं को भत्ता दिया जाएगा।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेशचंद शर्मा और विशेष शिक्षा आरपी जुगलकिशोर अवस्थी ने बताया कि परिवहन भत्ता 10 माह तक दिया जाता है। जिसमें पात्र विद्यार्थियों को प्रत्येक माह तक 450 रुपए की राशि खाते में डाली जाती है। वहीं एस्कॉर्ट भत्ता 10 माह तक प्रत्येक माह 400 रुपए होता है, जो कि बालिकाओं के लिए होता है। इसमें 10 माह तक प्रत्येक माह 200 रुपए दिए जाते है। वहीं रीडर भत्ता लोविजन एवं पूृर्ण दृष्टिबाधित 10 माह तक प्रत्येक माह 250 रुपए दिया जाता है। विभिन्न भत्ते के लिए पात्रता राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत एवं चिकित्सकीय की ओर से जारी 40 प्रतिशत या इससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण- पत्र होना चाहिए।
ये दस्तावेज लाने होंगे
Published on:
30 Jun 2024 03:23 pm
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