विक्षिप्त महिला से बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास
-चार जनो ने दिया था कृत्य को अंजाम
झालावाड़. जिले के झालरापाटन में एक अज्ञात विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में पोस्को न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को चार जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक शेलेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि झालरापाटन में 28 मार्च 2017 की रात को पुलिस ने हेमराज, रामलाल, भेरुलाल व प्रदीप कुमार रेगर को विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चारो के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। इस पर न्यायालय ने चारो आरोपियों को शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिए आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।