
आईबी ऑफिसर चेतन हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी की जमानत खारिज
झालावाड़ । उच्चतम न्यायालय ने झालावाड़ के बहुचिर्चित आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी प्रवीण राठौर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाल में उच्च न्यायालय ने प्रवीण को जमानत पर रिहा देने का आदेश दिया था। इसके बाद आईबी ऑफिसर के परिजनों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां उसकी जमानत के आदेश को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि मृतक चेतन प्रकाश आईबी में अधिकारी के पद पर दिल्ली में तैनात थे और मूलत: कोटा जिले के रामगंजमंडी के निवासी थे। उसका विवाह 21 जनवरी 2011 में झालावाड़ जिले की महिला से हुआ था। उसके दो बच्चे भी थे। 14 फरवरी 2018 को चेतन दिल्ली से रामगंजमंडी आया था। जहां उस शमा को झालावाड़ के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन से उतरने के बाद संदिग्ध अवस्था में रास्ते में मिले थे। चेतन को अस्पताल लाया तो डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया था। चेतन मर्डर केस का खुलासा करने में तत्कालीन सदर एसएचओ संजय प्रसाद मीणा, वृताधिकारी झालावाड़ छगन सिंह राठौड़ का विशेष योगदान रहा था।
Published on:
28 Sept 2021 08:03 pm
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