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देश के नौ करोड़ आयकरदाता परेशान

आयकर विभाग का नया पोर्टल सुविधा की जगह बना दुविधा
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झालावाड़

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Ranjeet Singh Solanki

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Updated: 18 Jul 2021, 11:23 AM IST

देश के नौ करोड़ आयकरदाता परेशान

देश के नौ करोड़ आयकरदाता परेशान

झालावाड़. केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने करदाताओं व कर सलाहकारों की सुविधा के लिए करीब डेढ़ माह पहले आयकर विभाग का नया पोर्टल जारी किया है, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण यह पोर्टल परेशानी का सबब बन गया है। स्थिति यह है कि न तो करदाता आयकर रिटर्न दाखिल तक नहीं कर पा रहे हैं और न ऑनलाइन जारी नोटिस का जवाब दे पा रहे हैं। पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण देशभर के करीब नौ करोड़ करदाता परेशान हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर विभाग के पुराने पोर्टल को बंद कर पिछले माह नए फीचर्स के साथ नया पोर्टल जारी किया थाए लेकिन यह सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा हैं। देशभर से कर विशेषज्ञ पोर्टल की तकनीकी खामियों को दुृरुस्त करने की मांग उठा रहे हैं। खामियों से चार्टर्ड एकाउन्टेंट व कर सलाहकार खासे परेशान है। पिछले दो माह कोविड में खत्म हो गए और डेढ़ महीने से पोर्टल सुचारू काम नहीं कर रहा है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के मुख्य सलाहकार एडवोकेट पंकज घीय के अनुसारआयकर विभाग के नए पोर्टल में रोजाना अलग-अलग तरह की दिक्कत आ रही है। अभी रिटर्न दाखिल करने का समय है। तकनीकी खामियों के कारण आयकर रिटर्न दाखिल नहीं पा रहे हैं। सीबीडीटी को पोर्टल की खामियों को दुरुस्त करने के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। पोर्टल में लॉगइन की ही बड़ी दिक्कत है। पोर्टल इंटरनेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस कारण देशभर के करीब नौ करोड़ करदाता परेशान है। कोटा टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सीए मिलिंद विजयवर्गीय का कहना है कि नए पोर्टल की खामियों को दुरुस्त करने के लिए एक माह से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। नया पोर्टल सुविधा की जगह दुविधा बन गया है। पुराने पोर्टल के सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाकर तुरंत चालू करके करदाताओं को राहत दी जानी चाहिए

यह कार्य प्रभावित
. ई-प्रोसेसिंग और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का काम शुरू नहीं।
. पुराने और नए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे।
. ई-प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही।
. फेसलैस एसेसमेंट प्रभावित।
. आईटी के नोटिस का ऑनलाइन जवाब नहीं दे पा रहे।
. स्क्रूटनी के ऑनलाइन जवाब अटके।
. आईटी की धारा 12 ए और 80 जी के रजिस्टे्रशन नहीं हो पा रहे।