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नाबालिग से दुष्कर्म, सौतेले पिता को आजीवन कारावास

आजीवन कारावास [जीवन पर्यन्त] की सजा सुनाई

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Rape of minor, life imprisonment to stepfather

झालावाड़। जिले के डग थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म, सौतेले पिता को आजीवन कारावास।

झालावाड़। जिले के डग थाना इलाके में तेरह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोप में विशिष्ट न्यायाधीश [पॉक्सो प्रकरण-दो] ब्रिजेश पंवार ने उसके सौतेले पिता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास [जीवन पर्यन्त] की सजा सुनाई। उस पर तीन लाख हजार रुपए जुर्माना भी किया गया।
विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 12 दिसम्बर 2022 को तेरह वर्षीय पीडि़ता ने अपनी दादी के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसका सौतेला पिता पिछले तीन चार माह से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। गत 11 दिसम्बर की रात भी उसने बाड़े में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्जकर उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियुक्त से परेशान होकर पीडि़ता की मां ने पांच साल पहले आत्महत्या कर ली थी।
विशिष्ट न्यायाधीश ब्रिजेश पंवार ने उसे दोषी माना। उसे विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास [जीवन पर्यन्त] और तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया।