
राजस्थान पुलिस (फोटो: पत्रिका)
Rajasthan Murder Case: एसटी-एससी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या के मामले में पिता-पुत्र कालूलाल और रामबाबू को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि असनावर थाना क्षेत्र के बाड़िया गोवर्धनपुरा निवासी मानसिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके बेटे बलराम की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक का शव गांव के ही कालूलाल के घर के पास पड़ा मिला था।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी रामबाबू को बलराम और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध होने का संदेह था। इसी शक के चलते पिता-पुत्र ने बलराम पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने बलात्कार मामले में आरोपी दहीखेड़ा निवासी कपिल उर्फ अभिषेक जाटव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 46 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने बताया कि 22 मई 2024 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 21 मई 2024 को उसकी नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से लापता हो गई, जिसकी आसपास तलाश करने पर कोई पता नहीं चला।
इस पर पुलिस ने आरोपी कपिल उर्फ अभिषेक जाटव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 13 गवाहों के बयान तथा 26 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह कठोर सजा सुनाई।
Updated on:
15 Nov 2025 11:24 am
Published on:
15 Nov 2025 11:24 am
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