
प्रशासन शहरों व गांवों के संग अभियान में 22 विभागों के काम होंगे
झालावाड़. जिला कलक्टर हरिमोहन मीणा की अध्यक्षता, जनप्रतिनिधियों एवं राजनैेतिक पार्टियों के अध्यक्षों की उपस्थिति में मिनी सचिवालय सभागार में बैठक हुई। कलक्टर ने बताया कि 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान व प्रशासन गांवों के संग अभियान में राजस्व एवं उपनिवेशन विभागए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू.जल विभाग,कृषि विभाग, अधिकारिता, सैनिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,आयोजना, पशुपालन, श्रम, आयुर्वेद, शिक्षा,सार्वजनिक निर्माण, सहकारिता, राजस्थान को.ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, वन विभाग,जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास तथा परिवहन विभाग सहित 22 विभागों के शिविरों में कार्य सम्पादित किए जाएंगे। कैम्प तिथि से 7 दिन पूर्व तैयारियां करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अभियान 2 अक्टूबर से 31 मार्च 22 तक 6 माह तक चलेगा। तीन चरणों में सम्पादित होगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक तैयारियों के लिए 30 सितम्बर तक नगरीय निकायों में शिविर लगेंगे। द्वितीय चरण में 2 अक्टूबर से 31 मार्च तक तथा तृतीय चरण में निकाय स्तर पर फोलोअप शिविर लगेंगे। जनता से आवेदन लेने के लिए निकायों की ओर से ऑफलाइन प्रार्थना पत्र लेने के लिए अलग से काउन्टर लगेगा। कोई आवेदक चाहे तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है।
हैल्पलाइन की मदद लो
कलक्टर ने बताया कि नागरिक आवेदन व ले आउट प्लान बनाने में सहायता लेना चाहे तो उसके लिए नगर मित्र की व्यवस्था की है। सहायता पूर्णत: ऐच्छिक होगी। हैल्पलाइन नं.18001806127 पर हैल्प डेस्क स्थापित है। शिविरों के दौरान आवासीय पीले रंग, व्यवसायिक लाल रंग, संस्थागत नीले रंग तथा औद्योगिक बैंगनी रंग के पट्टे दिए जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन
-आवेदक एसएसओ आईडी/ई-मित्र/नगर मित्र के माध्यम से अपना आवेदन कर सकता है।
-अपनी एसएसओ आईडी पर जी2सी एप्स में जाकर एलएसजी ऑनलाइन सर्विसेज/ लीज डीड पट्टा/ बिल्डिंग प्लान, प्रूवल/ टेलीकॉम इन्फ्रास्टक्चर में आवेदन कर सकते हैं।
-ऑनलाइन में आवेदक को आवेदन से संबंधित व निजी जानकारी पोर्टल पर इन्द्राज करनी होगी।
-आवेदक को पोर्टल के अनुसार सूचना का इन्द्राज करना होगा, दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
-आवेदक पोर्टल के माध्यम से ही निर्धारित शुल्क ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, निर्धारित शुल्क नगर निगम कार्यालय में आकर ऑफलाईन भी जमा करा सकते हैं।
-आवेदक के आवेदन में कोई कमी/आपत्ति होती है तो आवेदक की एसएसओ आईडी पर कमी पूर्ति के लिए विभाग द्वारा लौटाया दिया जाता है। संबंधित आवेदक आवश्यक पूर्ति कर पुन: आवेदन हस्तांतरित कर सकता है। हस्तांतरण की प्रक्रिया के संबंध में आवेदक के मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी से सूचित कर दिया जाता है।
-दस्तावेजों की पूर्ति होने/उचित पाए जाने पर पट्टा जारी कर दिया जाता है।
Published on:
28 Sept 2021 04:36 pm
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