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पुलिस को चकमा देकर 3 कैदी फरार, तीन दरोगा सहित 8 पुलिसकर्मी बर्खास्त

Jhansi News: झांसी में 3 दिन पहले पुलिस सुरक्षा से कैदी फरार मामले में 3 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी बर्खास्त हो गए हैं। 19 सितंबर को रेलवे कोर्ट के बाहर खड़ी वैन से फरार हो गए थे 3 कैदी। 3 दिन से पुलिस कर रही तलाश नहीं लग सका सुराग।

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डीआईजी जोगेंदर कुमार और एसएसपी राजेश एस।

Jhansi News: रेलवे कोर्ट में पेशी पर आए ३ बन्दियों के फरार होने का मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। इसकी गाज बन्दियों को अपनी सुरक्षा में कोर्ट लाने वाले 3 उप निरीक्षकों समेत 8 पुलिसकर्मियों पर गिरी है। इन सभी को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसे किसी मामले में झांसी में हुई यह सबसे बड़ी कार्यवाही है।


ट्रेन में लूट और चोरी की घटना को देते थे अंजाम

19 सितम्बर को चलती ट्रेन व रेलवे स्टेशन पर लूट, चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम देने वाले 7 बन्दियों को पेशी पर रेलवे कोर्ट लाया गया था। यहां पेशी के बाद. बन्दी रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित कोर्ट के बाहर खड़ी पुलिस वैन में बैठ गए, जबकि कुछ बंदी कोर्ट में थे। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कैंटीन में चाय-नाश्ता करने चले गए, लेकिन वह वैन का गेट खुला छोड़ गए। इसका लाभ उठाकर 3 बंदी फरार हो गए, जबकि चौथे को भागने से पहले पकड़ लिया गया। 3 दिन से बंदियों की तलाश में पुलिस मारी-मारी फिर रही है, लेकिन उनका सुराग नहीं लग पा रहा है।


जांच में सुरक्षा कर्मी दोषी पाए गए

इस मामले की जांच में सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही स्पष्ट हो गई, जिसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र जोगेन्दर कुमार ने दोषी पाए गए उप निरीक्षक सुरेश कुमार यादव, राजेन्द्र कुमार अनुरागी, उप निरीक्षक पंकज कुमार सिंह को एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी राजेश एस. द्वारा मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार, संदीप कुमार, सुनील कुमार, शिवपाल सिंह एवं आरक्षी अमित कुमार को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

सुरक्षाकर्मियों की घर लापरवाही

कार्रवाई की जानकारी देते हुए डीआईजी जोगेंदर कुमार ने बताया है कि पुलिस अभिरक्षा से कैदियों के भागने के मामले में सभी 8 पुलिसकर्मियों की घोर लापरवाही व उदासीनता उजागर हुई है। पुलिस नियमावली के तहत सभी के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्यवाही अमल में लाई गई, ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही बरतने की कोशिश पुलिस बल का कोई सदस्य न करे ।

वहीं एसएसपी झांसी राजेश एस का कहना है कि पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को जानबूझकर या उपेक्षा पूर्वक भागने देने के लिये पुलिस नियमावली के तहत पदच्युति (बर्खास्तगी ) करने का दण्ड देने का प्रावधान है। यदि बर्खास्तगी नहीं होती है तो स्पष्टीकरण और कारण बताना अनिवार्य है। जिस समय घटना हुई, उस समय पुलिस वैन के आसपास कोई पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था।