
इस तस्वीर को सोशल मीडिया से लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में 5 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदे ने अश्लील हरकत की थी। उसे न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना ने नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हकरत करने का आरोप सिद्ध होने पर हजरयाना थाना कोतवाली निवासी राजेश शर्मा को 5 वर्ष कठोर कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी।
बगीचे में बच्ची को लेकर गया था
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी ने लिखित तहरीर दी कि 24 जून 2019 की दोपहर 3.30 बजे उसकी 5 वर्षीय बेटी घर के पास सड़क पर अकेली खेल रही थी, तभी राजेश उसकी बेटी को टॉफी देने के बहाने वीजासेन की बगिया में लेकर गया था। जहां बगिया है वो स्थान सुनसान पड़ा रहता है।
बच्ची के उतार दिए थे कपड़े
बच्ची को अकेला पाकर उसके कपड़े उतारकर अश्लील हरकतें करने लगा। वह बच्चे को खोजते हुए वीजासेन की बगिया में गए, तो बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इस पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और डायल 100 से पुलिस बुला ली। आरोपी को पुलिस थाने ले गयी।
कोतवाली में लिखा गया मुकदमा
कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 9/10 के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनायी। जुर्माना न देने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माना की 50 फीसदी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
Published on:
08 Nov 2023 07:35 pm
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