
उम्रकैद सुनाने के बाद भी मुस्कुराते हत्यारे।
एससी-एसटी न्यायालय ने झुंझुनूं शहर में पांच साल पहले हुए बहुचर्चित पवन चावला हत्याकांड में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश सरिता नौशाद ने झुंझुनूं निवासी अब्दुल वाहिद, नदीम उर्फ वांटेड, सुफियान उर्फ बोदिया तथा सरफराज को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवान कारावास व 31 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उम्रकैद का फैसला सुनाने के बाद अभियुक्तों के चहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आई। उनके चेहरे पर अपराध को लेकर कोई गिला शिकवा तक नहीं था। जब पुलिस ने जमानत पर बाहर चल रहे चारों अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया तो इनमें दो अभियुक्त मुस्कुराते रहे। जबकि एक ने हाथों से अपना चेहरा ढक रखा था। चौथे ने अपने आप को पुलिसकर्मी के पीछे छुपा लिया।
मामले के अनुसार घर के सामने बच्चों के खेलने से मना करने के मामूली से विवाद में अभियुक्तों ने 18 अप्रेल 2019 को इंदिरा निवासी पवन चावला पुत्र अशोक चावला को चाकू मार दिया था। इलाज के दौरान पवन की जयपुर में मौत हो गई थी। मृतक पवन के मामा गुढ़ागौड़जी निवासी बाबूलाल दायमा ने बोदिया, वांटेड उर्फ नदीम, अब्दुल वाहिद, सरफराज समेत एक दर्जन से अधिक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। पीडित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने पैरवी की। मामले में 12 गवाहों के बयान कराए गए। बहस के दौरान न्यायालय ने चारों आरोपियों अब्दुल वाहिद, नदीम उर्फ वांटेड, सुफियान उर्फ बोदिया तथा सरफराज को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने के बाद चारों अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
Updated on:
12 Nov 2024 01:53 pm
Published on:
12 Nov 2024 01:35 pm
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