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झुंझुनूं. परमिट लेकर चलने वाले वाहन चालकों को अब अपने वाहनों में जीपीएस व पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क एवं परिहवन मंत्रालय की ओर से एक जनवरी से पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन डिवाइस व पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। यदि किसी वाहन में उक्त उपकरण नहीं है तो वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। सरकार ने इसमें दुपहिया, तिपहिया, इ-रिक्शा और ऐसे वाहनों को मुक्त रखा है जिसके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। परिवहन विभाग में उक्त डिवाइस लगाने के बाद ही उक्त वाहन का पंजीयन हो सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि इससे यात्रियों का सफर सुरक्षित हो सकेगा। संकटकालीन स्थिति में उक्त डिवाइस के मदद से समय पर सहायता ली जा सकेगी। फिलहाल नए पंजीकरण होने वाले वाहनों के संबंध में उक्त निर्देश दिए गए हैं।वहीं पुराने वाहनों में जीपीएस व पैनिक बटन कब तक व कैसे लगाने हैं इसके संबंध में भी जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे।
यह होगा फायदा
जीपीएस से संबंधित वाहन की लोकेशन टे्रस हो सकेगी। संकट के समय पैनिक बटन दबाते ही सूचना केंद्रीय सर्वर के माध्यम से नजदीक के पुलिस थाने के पास पहुंचेगी। जिससे संकट की स्थिति से निपटने के लिए समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकेंगे। उक्त डिवाइस यात्री व चालक दोनो के लिए ही सुविधाजनक है। संकट के पैनिक बटन व जीपीएस से समय पर सहायता मिल सकेगी। वहीं वाहन चोरी होने पर जीपीएस से उक्त वाहन की लोकेशन टे्रस हो सकेगी। जिससे चोरी किए गए वाहन को बरामद किया जा सकेगा तथा चोर भी पकड़ा जा सकेगा।
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इनका कहना है
एक जनवरी से वाहनों का पंजीयन जीपीएस व पैनिक बटन होने पर ही किया जा रहा है। जिन वाहनों में उक्त उपकरण नहीं है उनका पंजीयन नहीं किया जाएगा।
मनोज कुमार, जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनूं.
Published on:
21 Jan 2019 02:57 pm
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