18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अफीम का काला गाढ़ा रस मिला था, दो को 10-10 वर्ष का कारावास

court decision : झुंझुनूं पुलिस लाइन के सामने पहुंचे और वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान मुकन्दगढ़ की तरफ से आती कार दिखाई दी। चालक ने पुलिस को देखकर कार वापस घुमाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने रोक लिया। पूछताछ में एक ने अपना नाम संजय कुमार व दूसरे ने सुरेश कुमार बताया। कार की तलाशी ली गई तो चालक की सीट के नीचे एक पॉलिथीन की थैली में अफीम का काला गाढ़ा रस मिला। यह संजय कुमार का था। इसका तोल एक किलोग्राम निकला। वहीं सुरेश कुमार के पैरों के पास 1 किलो 500 ग्राम काले रंग का गाढ़ा तरल अफीम का रस पाय

2 min read
Google source verification
अफीम का काला गाढ़ा रस मिला था, दो को 10-10 वर्ष का कारावास

अफीम का काला गाढ़ा रस मिला था, दो को 10-10 वर्ष का कारावास

झुंझुनूं. जिला एवं सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं देवेन्द्र दीक्षित ने ढाई किलो अफीम का काला गाढ़ा रस रखने के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वहीं मामले में एक अन्य आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामले के अनुसार 28 जून 2018 को तत्कालीन कोतवाली पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी गोपाल सिंह को मुखबीर से सूचना मिली कि एक कार मुकन्दगढ़ से झुंझुनूं रात साढ़े ग्यारह बजे पहुंचेगी। इस पर थानाधिकारी मय जाप्ता के झुंझुनूं पुलिस लाइन के सामने पहुंचे और वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान मुकन्दगढ़ की तरफ से आती कार दिखाई दी। चालक ने पुलिस को देखकर कार वापस घुमाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने रोक लिया। पूछताछ में एक ने अपना नाम संजय कुमार व दूसरे ने सुरेश कुमार बताया। कार की तलाशी ली गई तो चालक की सीट के नीचे एक पॉलिथीन की थैली में अफीम का काला गाढ़ा रस मिला। यह संजय कुमार का था। इसका तोल एक किलोग्राम निकला। वहीं सुरेश कुमार के पैरों के पास 1 किलो 500 ग्राम काले रंग का गाढ़ा तरल अफीम का रस पाया गया। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद संजय, सुरेश व अर्जुन पाटीदार के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया।मामले में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने कुल 24 गवाहान के बयान करवाए तथा 51 दस्तावेज प्रदर्शित करवाते हुए न्यायालय में दलील दी कि यह मामला अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है तथा विधिक एवं सामाजिक अपराध है। इसका दुष्प्रभाव आज की युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। युवा पीढ़ी नशे की लत का शिकार होकर अपना भविष्य तबाह कर रही है। न्यायाधीश ने साक्ष्य का बारिकी से विश्लेषण कर संजय कुमार पुत्र रतनदास निवासी नीमच मध्यप्रदेश एवं सुरेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी वार्ड नम्बर एक चिड़ावा को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। साथ ही यह भी आदेश दिया कि जुर्माना जमा नहीं करवाने पर दोनों को 6-6 माह का कठोर कारावास और भुगतना होगा। वहीं अर्जुन पाटीदार को बरी करते हुए निर्णय में लिखा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसे कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए है जो इस तथ्य को साबित करते हों कि संजय व सुरेश को अर्जुन पाटीदार ने ही अफीम उपलब्ध कराई।


बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग