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खाद्य सुरक्षा विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट और ड्राईवर के पदों पर भर्ती, करें आवेदन

खाद्य सुरक्षा विभाग, दिल्ली ने टेक्निकल असिस्टेंट और ड्राईवर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं

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Yuvraj Singh Jadon

Feb 28, 2018

food safety

खाद्य सुरक्षा विभाग, दिल्ली ने टेक्निकल असिस्टेंट और ड्राईवर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं। योग्य उम्मीदवार इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अर्थात 25 मार्च 2018 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।


खाद्य सुरक्षा विभाग, दिल्ली में रिक्त पदों का विवरणः
टेक्निकल असिस्टेंट-01 पद
ड्राईवर-01 पद


योग्यता मानदंड व शैक्षणिक योग्यताः
टेक्निकल असिस्टेंट: उम्मीदवार को मान्यताप्राप्त बोर्ड से साइंस विषय के साथ मैट्रिक/हायर सेकेंडरी होना चाहिए साथ ही फ़ूड लेबोरेटरी में फ़ूड आर्टिकल्स के एनालिसिस में 06 महीने का अनुभव होना चाहिए।

ड्राइवर: मैट्रिक या समकक्ष और साथ ही एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तथा न्यूनतम 2 वर्ष ड्राइविंग का अनुभव जरुरी।

आवेदन प्रक्रियाः
इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अर्थात 25 मार्च 2018 तक कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथिः
आवेदन की अंतिम तिथि: इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अर्थात 25 मार्च 2018 तक।

Department of Food Safety,delhi recruitment notification 2018:

खाद्य सुरक्षा विभाग, दिल्ली ने टेक्निकल असिस्टेंट और ड्राईवर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

खाद्य सुरक्षा विभाग का परिचयः

खाद्य एक मानव स्वास्थ्य के समुचित रखरखाव के लिए बेहद ज़रूरी है। शुद्ध, पौष्टिक, किसी भी प्रकार की मिलावट से मुक्त भोजन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। खाद्य अपमिश्रण निवारण निदेशालय मिलावट/ गलत ट्रेड-मार्क की जाँच के लिए जिम्मेदार है। आईपीसी की धारा 272 और 273 के अस्तित्व ही में, यद्यपि खाद्य पदार्थों की मिलावट के नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं मानते थे। इस खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को 1954 में इस प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए और खाने की वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए, अधिनियमित किया गया था। केन्द्र सरकार नियम बनाती है जो कि 1955 के "खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, के रूप में जाना जाता है।अब यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 से जाना जाता है । जिसे दिल्ली सरकार का खाद्य संरक्षा एवं मानक विभाग लागू करता है । इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पदार्थो के नमूना लेने की प्रकि्या शुरू की गयी है।