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हरियाणा लोक सेवा आयोग में सिविल जज के 107 पदों पर भर्ती, करें आवेदन

Published: Aug 30, 2018 03:02:29 pm

हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) ज्युडिशियल ब्रांच ने सिविल जज के रिक्त 107 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं

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हरियाणा लोक सेवा आयोग में सिविल जज के 107 पदों पर भर्ती, करें आवेदन

HPSC Civil Judge Recruitment, हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) ज्युडिशियल ब्रांच ने सिविल जज के रिक्त 107 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के माध्यम से 30 सितंबर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अाैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना यहां क्लिक करें।

हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) में रिक्त पदों का विवरणः

सिविल जज: 107 पद

हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) ज्युडिशियल ब्रांच में सिविल जज के रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए योग्यता मानदंड व शैक्षणिक योग्यताः
अभ्यर्थी को भारत में कानून द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होनी चाहिए।
उसे बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा अनुमोदित / मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

योग्यता संबंधी अाैर अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

उम्र सीमा:

21 से 42 वर्ष

चयन प्रक्रियाः आवेदकाें का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।


हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) ज्युडिशियल ब्रांच में सिविल जज के रिक्त पदाें पर आवेदन प्रक्रियाः
योग्य उम्मीदवार हरियाणा लोक सेवा आयोग की अधिकारिक वेबसाइट http://www.hpsconline.in/ के माध्यम से 30 सितंबर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क ः 1000 रूपए।

हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) ज्युडिशियल ब्रांच में सिविल जज के रिक्त पदाें पर आवेदन के लिए महत्वपूर्ण तिथिः

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2018

HPSC Civil Judge Recruitment 2018:
हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) ज्युडिशियल ब्रांच ने सिविल जज के रिक्त 107 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) के कार्यः
– हरियाणा राज्य के लिए विभिन्न शासकीय सेवाओं पर नियुक्तियां करना।
– राज्य की सिविल सेवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर परामर्श देना।
– राज्य में नियुक्तियों एवं नीति निर्धारण के साथ ही विभिन्न विभागीय पदोन्नतियों स्थानांतरणों तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादले पर भी लोक सेवा आयोग से परामश किया जाता है।
– शासकीय सेवकों की सेवा के मामले में अनुशासनात्मक सलाह देना।

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