
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को आदेश जारी किया कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों समेत सभी राज्य कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य होगा। यह डोप टेस्ट नौकरी में भर्ती से लेकर सेवाकाल की अलग-अलग स्थितियों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्य सचिव को आदेश भेजा गया है कि इस बारे में अधिसूचना जारी की जाए व डोप टेस्ट के तरीके तय किए जाएं।
Published on:
05 Jul 2018 11:54 am
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