ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने मंगलवार को आदेश जारी कर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा में कनिष्ठ लिपिक भर्ती की प्रतिक्षा सूची जारी कर पात्र अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करें। आदेश में प्रतीक्षा सूची तैयार करने व दस्तावेज सत्यापन के लिए मुख्यसूची की श्रेणीवार रही कटआफ सूची के नीचे रहे अभ्यार्थियों को रिक्तियों की 3 गुणा संख्या तक बुलाए जाने के निर्देश हैं। जोधपुर जिले में करीब 700 पदों में से 300 पद भरे हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2013 में 33 जिला परिषदों में कनिष्ठ लिपिकों के 19,275 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। भर्ती परीक्षा के बाद 2013 में 7,755 अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण भी कर लिया था। इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 जुलाई, 2013 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी तथा यह मामला लार्जर बैंच में चला गया। लार्जर बैंच ने अपने निर्णय में सेवा अनुभव के बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 15 अंक निर्धारित कर दी। इस निर्णय पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवम्बर 2016 को निर्णय में सरकार की ओर से अनुभव के अधिकतम 30 बोनस अंकों को सही माना और सरकार की अपील स्वीकार कर रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया था।