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पैसे ट्रांसफर करते समय अगर गलत ट्रांजेक्शन हो जाए तो घबराएं नहीं- ऐसे वापस मिलेगा आपका पैसा

Published: Oct 15, 2021 04:48:08 pm

Submitted by:

Pratibha Tripathi

ऑनलाइन बैंकिंग में पैसा ट्रांसफर करते यदि गलती से किसी दूसरे के एकाउंट में पैसा ट्रांजिक्शन हो जाए, तो घबराएं नहीं। इन तरीकों से आप पा सकते है अपना पैसा

 Wrong Bank Account

Wrong Bank Account

नई दिल्ली। आज के समय में इंटरनेट तकनीकी से लोग ज्यादा जुड़ चुके हैं घर के बिल से लेकर बैंक से जुड़ी चीजों तक के लिए लोग ऑनलाइन काम करना ज्यादा पसंद करते है खासकर पैसों के लेन देन जैसे चेक बुक लेना, पैसे ट्रांसफर करना जैसे काम लोग बैंकों की लंबी लंबी लाइनों से दूर रहकर ऑनलाइन ही करते है। लेकिन कभी- कभी पेमेंट करते वक्त जल्दबाजी में ऐसी गलती कर बैठते हैं। पैसा गलत अकाउंट यानि किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। जिससे हमें पैसे के डूबने का डर सताने लगता है। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज हम आपको बता रहें हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।

यदि आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना हो जाती है कि आपका पैसा गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में चला गया है तो इसके लिए आप सबसे पहले बैंक को सूचित करना है। बैंक आपकी दी गई जानकारी की जांच करेगा कि क्या आपका किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है। पूरी जांच करने के बाद बैंक की ओर से आपको पूरा पैसा दे दिया जाएगा लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

यदि आपको अकाउंट से पैसा निकल जाता है तो इसके लिए क्या करें?

1 अपना पैसा पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने एटीएम कार्ड का नंबर और इंटरनेट बैंकिंग सेवा को बंद करना होगा।

2 इसके लिए आपको पुलिस लाइन जाकर इस मामले की शिकायत दर्ज करानी होगी। एफआईआर की एक कॉपी बैंक में जमा करनी पड़ेगी।

3 बैंक एफआईआर के आधार पर आपके निकाले गए पैसे की जांच करेगा।

4 अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा।

यदि गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए तब क्या करें?

1 अगर आपसे गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गया हैं तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर पता लगाएं कि आपने किस शख्स के खाते में पैसा ट्रांसफर किया हैं

2 अब जिस व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ हैं उसके बैंक से जाकर मिलें।

3 गलती से पैसे ट्रांसफर होने का सबूत देने पर आपको पैसा मिल सकता है।

4 रिजर्व बैंक के नियमानुसार आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है तो आपको तीन दिनों के भीतर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी। ऐसा करने से आपका पैसा बच सकता है।बैंक आपके अकाउंट में पैसा वापस भेज देगा।

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