9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बसपा नेता न्यांगली की हत्या का आरोपी बरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया संदेह का लाभ 3 सितंबर, 2016 को सरे बाजार हुई थी न्यांगली की हत्या

less than 1 minute read
Google source verification
बसपा नेता न्यांगली की हत्या का आरोपी बरी

बसपा नेता न्यांगली की हत्या का आरोपी बरी

जोधपुर.

बसपा नेता वीरेन्द्र न्यांगली के बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक आरोपी श्यामसुंंदर उर्फ सुंदरिया को राजस्थान हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

कोर्ट ने अन्य किसी मामले में वांछित नहीं होने पर आरोपी को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं।

जिला एवं सेशन कोर्ट, चूरू ने 3 सिंतबर, 2016 को बसपा नेता वीरेंद्र न्यांगली हत्याकांड में अपीलार्थी श्यामसुंदर उर्फ सुंदरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सेशन कोर्ट ने चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। करीब साढ़े सात साल चली सुनवाई के दौरान 43 गवाह तथा 164 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। सजा के खिलाफ श्यामसुंदर ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील पेश की थी।


गौरतलब है कि 6 फरवरी, 2009 की शाम न्यांगली की राजगढ़ के भीड़भाड़ वाले इलाके शीतला बाजार में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या को लेकर राजगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में तत्कालीन सांसद रामसिंह कस्वा के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था।