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लॉकडाउन 4.0: पूरा जिला रेड जोन, सभी दुकानें खुलेंगी, कार्यालय-प्रतिष्ठान में आएंगे आधे कार्मिक

राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइड लाइन जारी कर दी। जोधपुर की 16 पंचायत समितियों के साथ नगर निगम व नगर पालिका का शहरी क्षेत्र पूरी तरह से रेड जोन में रखा गया है। प्रवासी लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र भी रेड जोन में रहेंगे।

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all kinds of shops will open in jodhpur district in lockdown 4.0

लॉकडाउन 4.0: पूरा जिला रेड जोन, सभी दुकानें खुलेंगी, कार्यालय-प्रतिष्ठान में आएंगे आधे कार्मिक

वीडियो : गौतम उडेलिया/जोधपुर. राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइड लाइन जारी कर दी। जोधपुर की 16 पंचायत समितियों के साथ नगर निगम व नगर पालिका का शहरी क्षेत्र पूरी तरह से रेड जोन में रखा गया है। प्रवासी लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र भी रेड जोन में रहेंगे। इसके अलावा रोकथाम क्षेत्र जिसे जिला प्रशासन लागू करेगा, वहां पहले की तरह आवागमन पूरी तरह से बाधित रहेगा।

प्रवासी आ रहे इसलिए रेड जोन
जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में काफी संख्या में बाहर से प्रवासियों का आना जारी है। इसलिए सभी पंचायत समिति क्षेत्र रेड जोन में रहेंगे। यहां दुकानें व उद्योग तो चलेंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की अनिवार्यता रहेगी।

जोधपुर जिले में ऐसे होगा काम : रेड जोन
- सरकारी कार्यालय आवश्यक सेवाओं वाले पूर्ण क्षमता के साथ चलेंगे।
- अन्य सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
- वाणिज्यिक, औद्योगिक व सेवा प्रतिष्ठान
- आवश्यकता के अनुसार प्रतिष्ठान, वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करना है।
- निजी कार्यालय : 50 प्रतिशत स्टाफ व अन्य कार्मिक वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
- परिवहन : वाणिज्यिक यात्री वाहन की अनुमति नहीं है। यह हो सकता है जिले में
- दुकानें सभी खुल सकेगी, किसी प्रकार की पास की जरूरत नहीं।
- सभी अपनी गाडिय़ों से पूरे प्रदेश में जा सकते हैं।
- औद्योगिक इकाइयां सभी चल सकती हैं।
- रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों में टेक-अवे की सुविधा ही मिलेगी। क्या नहीं कर सकते
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सड़कों पर आवागमन नहीं होगा।
- स्कूल-कॉलेज व शिक्षण संस्थाएं नहीं खुलेगी।
- धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- पान-गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
- सिनेमा हॉल-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे।
- सार्वजनिक परिवहन नहीं, इसलिए बाहरी क्षेत्र के श्रमिक नहीं आ पाएंगे।
- पार्क नहीं खुलेंगे।

कंटेनमेंट जोन में क्या
कंटेनमेंट जोन जो कि जिला प्रशासन ने पहले से ही घोषित कर रखा है उसमें आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई ही होगी। इसके अलावा उस क्षेत्र बाहर व अंदर आवागमन बिल्कुल बंद रहेगा।

कंटेमेन्ट जोन में बदलाव
ये नए रोकथाम क्षेत्र- चांदपोल क्षेत्र में जय नारायण व्यास कॉलोनी, चांदपोल चौका, छोटी भील बस्ती और महामंदिर क्षेत्र में मंदिर वाला बास भदवासिया को शामिल किया गया है।
ये मुक्त - महामंदिर क्षेत्र में डाक्टर के आवास वाली गली, भाटी चौराहा क्षेत्र और पृथ्वीपुरा से रसाला रोड को मुक्त किया गया है।