
पत्नियों के साथ मारपीट करने वाले दो भाइयों की जमानत याचिका खारिज
जोधपुर. अपर सेशन न्यायालय (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) की पीठासीन अधिकारी डॉ मनीषा चौधरी ने अपनी पत्नियों के साथ मारपीट कर घायल करने वाले दो सगे भाइयों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले के अनुसार 29 मई को परिवादिया कुंती देवी ने एमडीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से पुलिस थाना लूणी के पुलिस अधिकारी के समक्ष एक पर्चा बयान इस आशय का दिया कि उसकी तथा उसकी बहन मीरा दोनों की शादी एक ही घर में मनोजकुमार तथा राजेश के साथ 12 साल पहले हुई थी।
कुछ दिन पूर्व किसी बात को लेकर मनोज तथा राजेश ने दोनों पर लाठी-डंडे,कुल्हाड़ी व फावड़े से मारपीट कर घायल कर दिया।पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि मामला पूर्ण रूप से झूठा है तथा आपसी बोलचाल में बात आगे बढ़ गई। अपर लोक अभियोजक शबनम बानो ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 498ए व 308 के तहत गंभीर प्रकृति के आरोप हैं । न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मूलत: बिहार निवासी हाल लूणी कस्बे के रामदेव कॉलोनी निवासी मनोजकुमार गुप्ता तथा राजेशकुमार गुप्ता पुत्र वीरबहादुर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
Published on:
17 Jun 2020 11:33 am
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