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जोधपुर

video : तब्बू, सोनाली, सैफ व नीलम को मिली राहत, सलमान दोषी

सलमान की सजा पर कुछ ही देर में आना है फैसला

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बरी हुए आरोपी की ओर से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत मुचलका भरवाया गया।

इन्होंने दी जमानत

सोनाली बेंद्रे की जमानत उसके पति गोल्डी बहल, नीलम की जमानत दी उसके पति समीर सोनी, सैफअली खान की जमानत सीए कुंजल मेघराज ने दी। जो सैफ के साथ मुम्बई से साथ आए, तब्बू की जमानत दी स्थानीय निवासी मनीष मेहता ने दी।

 

गौरतलब हैं कि जोधपुर में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के समय फिल्म अभिनेता सलमान खान , सैफ अली खान , अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे सहित अन्य पर कांकाणी गांव की सरहद पर दो हरिणों के शिकार करने का आरोप लगा था। यह बात अब सबको पता है कि वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के लिए पूरी यूनिट जोधपुर के लूणी में थी और इसी दौरान कांकाणी सरहद पर कथित रूप से यह घटना हुई थी। वर्ष 1998 में 1 और 2 अक्टूबर की मध्यरात्रि को शिकार किया गया था और इन सभी पर शिकार का आरोप लगा था। सलमान खान के खिलाफ इस तरह कुल चार केसेज दर्ज हुए। तीन हिरण शिकार के और एक अवैध हथियार का केस दर्ज हुआ था। अवैध हथियार के केस में उन्हें निचली कोर्ट से राहत मिल गई, जबकि हरिण शिकार के दो प्रकरणों में उन्हें दोषी मानते हुए दो व पांच साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया था। इन दोनों केस में वे हाईकोर्ट से बरी हो गए। जबकि अवैध हथियार रखने के तीसरे केस में सलमान खान 18 जनवरी 2017 को मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट जोधपुर से बरी हो चुके हें। उनके खिलाफ शिकार हिरण शिकार का अब चौथा केस लंबित है जिसमें उन पर कांकाणी में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है। यह है मामला

जोधपुर के लूणी इलाके में वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ-साथ हैÓ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थानों पर हिरणों का शिकार करने के आरोप लगे थे। उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके कमरे से पुलिस ने 22 सितम्बर 1998 को .32 रिवाल्वर और 22 बोर की राइफल बरामद की। इनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वन अधिकारी ललित बोड़ा ने लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि सलमान खान ने 1 से 2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हरिणों का शिकार किया। सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने रिवॉल्वर व राइफल का इस्तेमाल किया। आरोप था कि दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी और अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हुए यह शिकार किया गया। इस पर सलमान के खिलाफ ऑम्र्स एक्ट की धारा 3/25 व 27 में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अपील पेश की थी। कांकाणी हिरण शिकार केस के मामले में कोर्ट में अंतिम बहस जारी है।