
अभिनेता सलमान खान (फाइल फोटो)
जोधपुर। सेशन न्यायालय (जोधपुर जिला) ( Jodhpur Court ) के न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा की अदालत में फिल्म अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ) और राज्य सरकार की ओर से पेश की गई अपीलों पर गुरुवार को समय आभाव के कारण बहस नहीं हो पाई। इस मामले में अगली सुनवाई अब 27 सितंबर को होगी।
सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ( hastimal saraswat ) और निशांत बोडा़ ने सलमान की ओर से हाजरी माफी की अर्जी पेश कर बताया कि सलमान फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने के चलते न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। इस पर न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आपका मुव्वकिल लगातार दस सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहा है और हाजिर माफी की अर्जी दी है इसलिए आगामी पेशी पर आरोपी को न्यायालय में उपस्थित रखें। हालांकि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि अपील की सुनवाई के दौरान आरोपी न्यायालय में उपस्थित रहे।
पांच साल की सजा के खिलाफ अपील
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला ने पांच अप्रेल 2018 को सलमान को कांकाणी में दो काले हरिणों के शिकार करने के आरोप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पांच साल की सजा तथा दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। जबकि अन्य आरोपी सैफ अली खान अभिनेत्री नीलम, तब्बू तथा सोनोली को बरी कर दिया था। सजा सुनाने के बाद सलमान खान तीन दिन केंद्रीय कारागार में रहा।
इसके बाद सत्र न्यायालय जोधपुर जिला ने सजा स्थगित कर सलमान को रिहा करने का आदेश दे दिया था। सलमान की ओर से इसी सजा के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील दायर कर रखी है। उधर सरकार ने बरी किए गए अन्य आरोपी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पेश कर दी है। दूसरी ओर अवैध हथियार मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा इसी कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। दोनों की सुनवाई एक साथ हो रही है।
Updated on:
04 Jul 2019 08:47 pm
Published on:
04 Jul 2019 06:40 pm
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