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Breakjing News : सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम व तब्बू के खिलाफ हाईकोर्ट मेंं अपील दायर

जोधपुर. बीस साल पुराने बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में कोर्ट से बरी किए गए छह आरोपियों के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील पेश की गई। सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष ने यह अपील कोर्ट में पेश की।   Appeal filed against Saif Ali khan, Sonali Bendre, Neelam and Tabbu

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जोधपुर

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MI Zahir

Sep 17, 2018

जोधपुर . फिल्म अभिनेता सैफ अली खान , सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू के खिलाफ बीस साल पुराने बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में अपील पेश की गई। सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष ने यह अपील कोर्ट में पेश की। मामले की जल्द ही सुनवाई शुरू होगी।

राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में इन सभी को बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से बरी करनेे के खिलाफ सोमवार को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवकुमार व्यास ने अपील पेश की। अपील पर इसी सप्ताह सुनवाई शुरू होने की संभावना है।

जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने 05 अप्रेल 2018 को सलमान के अलावा इन सभी को बरी कर दिया गया था। जबकि अभिनेता सलमान खान को ही पांच साल की सजा हुई। अभियोजन विभाग ने इस सम्बंध में 15 सितंबर को स्वीकृति जारी की थी। इसके बाद से ही कोर्ट से बरी किए गए छह आरोपियों के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील पेश करने की तैयार की जा रही थी। ध्यान रहे कि इन सभी कलाकारों पर 1 व 2 अक्टूबर, 1998 की मध्य रात्रि को जोधपुर में अभिनेता सलमान खान को हिरणों को गोली मारने और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप था, लेकिन इस वर्ष अप्रेल में सीजेएम ग्रामीण की अदालत ने इस मामले में केवल सलमान खान को ही दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी और बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए सरकार के पास प्रार्थना-पत्र लगाया था, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। हाईकोर्ट में दायर की गई अपील में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू व इस मामले में लंबे समय से गायब चल रहे दिनेश घावरे व दुष्यंतसिंह को दुबारा आरोपी बनाने का निर्णय किया गया है।

गौरतलब है कि इस मामले के अहम गवाह छोगाराम व अन्य ने कोर्ट में तीनों अभिनेत्रियों को नहीं पहचान पाए थे और न ही नाम बता पाए थे। सिर्फ यह कह पाए थे कि जिप्सी में सात जने थे जिनमें तीन महिलाएं थी। इसके चलते सभी को संदेह का लाभ दिया जाना प्रतीत हुआ था, इसके विरुद्ध ही अभियोजन पक्ष ने अपील दायर की है। अपील पर इसी सप्ताह सुनवाई शुरू होने की संभावना है।