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अस्पतालों से कोर्ट ने पूछा, जब इलाज व दवाइयां मुफ्त तो क्यूं वसूला जा रहा है पार्र्किंग शुल्क

पार्किंग शुल्क मामले में एमडीएम, गांधी व उम्मेद अस्पताल को नोटिस  

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जोधपुर. शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में नि:शुल्क पार्र्किंग सुविधा को लेकर दायर याचिका की सुनवाई में जोधपुर की स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष ओमकुमार व्यास ने डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नियंत्रक, मथुरादास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक और तीनों अस्पतालों की राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी को नोटिस जारी कर 21 सितम्बर तक जवाब पेश करने को कहा है। स्वयंसेवी संगठन उत्थान विधिक सहायता एवं सेवा संस्थान के अध्यक्ष सरवर खान की ओर से दायर याचिका में कहा कि सरकारी अस्पतालों में एक तरफ इलाज, जांचें और दवाइयां नि:शुल्क मिलती है, दूसरी तरफ मरीजों से पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हाल ही में स्थाई लोक अदालत जयपुर महानगर ने जनहित में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल को पार्किंग शुल्क से मुक्त करने का आदेश दिया है। अस्पताल परिसर जैसे संवेदनशील इलाके में साफ-सफाई अनिवार्य है, लेकिन पार्किंग स्थलों में गंदगी पसरी रहती है। वाहन पार्किंग का काम ठेकेदार को देने से अस्पताल प्रशासन का इन पर सीधा नियंत्रण नहीं रहता, जिसका फायदा उठाते हुए ठेका कर्मचारी मरीजों और उनके परिजनों से अवैध वसूली करते हैं। याचिका में कहा गया कि, अस्पताल परिसर सरकार और अस्पताल प्रशासन के लिए कोई व्यवसाय का स्थान नहीं है। यहां पर आने वाले परेशान मरीजों को हर हाल में राहत मिलनी चाहिए।

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