
हिरण शिकार : जज ने सलमान के लिए पूछा- कहां है आपका मुलजिम
जोधपुर.
काला हिरण शिकार मामले के आरोपी अभिनेता सलमान खान द्वारा पेश स्थाई हाजिरी माफी की अर्जी पर सुनवाई तो नहीं हो सकी लेकिन जज ने मुल्जिम की उपस्थिति को लेकर सवाल पूछे।
जिला एवं सत्र न्यायालय (ग्रामीण) के न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा की अदालत में गुरुवार को सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत और निशांत बोड़ा ने सीआरपीसी की धारा 317 के तहत हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया।
उन्होंने बताया कि सलमान पूर्व निर्धारित शूटिंग के चलते कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकता लिहाजा उसकी उपस्थिति जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाए। न्यायालय ने अर्जी स्वीकार करते हुए मौखिक रूप से सलमान खान को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के लिए अधिवक्ताओं से कहा। इस मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष 7 मार्च को होगी।
इस बीच सलमान के अधिवक्ताओं की ओर से सलमान की स्थाई हाजिरी माफी के सम्बंध में गत 27 सितंबर को दी गई अर्जी के बारे में पूछा। लेकिन विशिष्ट लोक अभियोजक का जवाब नहीं आने के चलते इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की सुनवाई भी अगली पेशी के दौरान होगी।
गौरतलब है कि 5 अप्रैल, 2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला ने सलमान को कांकाणी में दो काले हिरणों के शिकार के आरोप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पांच साल की सजा तथा दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।
जबकि अन्य आरोपी सैफअली खान अभिनेत्री नीलम, तब्बू तथा सोनोली को बरी कर दिया था। सलमान खान को उसी दिन जोधपुर के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया था हालांकि तीन दिन बाद सलमान को जमानत मिल गई थी। सलमान की ओर से भी उसी दिन सत्र न्यायालय में सजा के स्थगन की अपील दायर कर दी थी। दूसरी ओर अवैध हथियार मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा इसी कोर्ट में अपील दायर कर रखी है।
कोर्ट रूम लाइव 'कहां है आपका मुलजिम 'दोपहर ठीक एक बजे सलमान के अधिवक्ता कोर्ट रूम में पहुंचे। इस दौरान जज सोनगरा अन्य कार्य में व्यस्त थे। जैसे ही वे फ्री हुए उन्होंने सलमान के अधिवक्ताओं से पूछा 'कहां है आपका मुलजिम। पिछले पौने दो वर्ष में एक बार भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ।'
इस पर सलमान के अधिवक्ता ने कहा कि जैसा कोर्ट आदेश करे, उसके अनुसार हम सलमान खान को न्यायालय में उपस्थित कर देंगे। न्यायालय ने सलमान की ओर से पेश हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए अगली तारीख दे दी। कयास लगाया जा रहा है कि आगामी पेशी के दौरान सलमान खान को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
लेकिन न्यायालय ने मौखिक रूप से ही सलमान को उपस्थित रहने के लिए कहा है। कानून के जानकारों के अनुसार अपील की सुनवाई के दौरान आरोपी को न्यायालय में उपस्थित रहने की कानूनी अनिवार्यता नहीं है। हालांकि यह न्यायालय का विशेषाधिकार है कि वह किसी मुलजिम की हाजिरी माफी स्वीकार करें या नहीं।
कोर्ट रूम के बाहर जल्दी न्याय
को लेकर लगाया बैनर
सुनवाई के दौरान कोर्ट के तारीख तारीख तारीख लिखा हुआ बैनर कुतुहल का विषय बना रहा। दिल्ली के एक एनजीओ का सदस्य यह बैनर लेकर आया था।
Updated on:
20 Dec 2019 01:09 am
Published on:
20 Dec 2019 01:08 am
बड़ी खबरें
View Allजोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
