
शिक्षा प्रशिक्षण में डिप्लोमा को माना बीएसटीसी के समकक्ष
जोधपुर(jodhpur).
राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज (Army Education Corps Training College) और केंद्र की ओर से प्रदत्त शिक्षा प्रशिक्षण डिप्लोमा प्रमाण पत्र (Education training diploma certificate) को बीएसटीसी प्रमाण (BSTC Certificate) पत्र के समकक्ष मानते हुए एकलपीठ के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है।
मुख्य न्यायाधीश एस.रविंद्र भट्ट एवं न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ ने राज्य सरकार (state govt. of rajasthan) द्वारा एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिए।
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता एमएल देवड़ा ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग (Sanskrit Education Department) द्वारा अध्यापक श्रेणी तृतीय स्तर प्रथम (संस्कृत/सामान्य) भर्ती प्रक्रिया-2017 के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
याची ने रीट में 60 प्रतिशत से अधिक अंक व शिक्षा प्रशिक्षण में डिप्लोमा प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया।
याची का चयन अध्यापक श्रेणी तृतीय स्तर प्रथम के तहत पूर्व सैनिक श्रेणी में हो गया। विभाग ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान याची के दस्तावेज उचित पाए, लेकिन बाद में याची को नियुक्ति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि शिक्षा प्रशिक्षण में डिप्लोमा प्रमाण पत्र बाहर के राज्य से प्रदत्त है और बीएसटीसी के समकक्ष नहीं है।
इसे चुनौती देने पर एकलपीठ ने याची के पक्ष में निर्णय दिया था, जिसकी अपील पर खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
Published on:
08 Aug 2019 10:35 pm
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