
Lane driving : हाइवे पर लाइन में चलाएं वाहन, वरना होगी यह कार्रवाई...
जोधपुर।
हाइवे (highway) पर वाहन चलाने वालें जरा सावधान हो जाएं। हाइवे पर हल्के भारी अथवा तीन पहिया व दुपहिया वाहनों के हिसाब से संबंधित लेन यानि लाइन में ही वाहन चलाने होंगे। इसका उल्लंघन करने पर एमवी एक्ट में चालान बनाकर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात और केन्द्र के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के बाद जोधपुर में लेन ड्राइविंग रेग्यूलेशन सिस्टम (Lane Driving Regulations system in Jodhpur) लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। (Traffic police in Jodhpur)
हर वाहन के लिए अलग-अलग लेन
वर्तमान में हाइवे पर चालक अपने वाहनों को मनमर्जी से किसी भी लेन में संचालित कर रहे हैं। इस सिस्टम में हाइवे पर वाहन अपनी लेन में ही संचालित करने होंगे। भारी माल वाहक वाहन, फिर कार या अन्य चार पहिया वाहन, तीन पहिया और दुपहिया वाहनों के लिए पृथक-पृथक लेन होगी। दूसरी लेन में वाहन चलाने पर चालक के खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई की जा सकेगी।
...ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके
लेन ड्राइविंग रेग्यूलेशन सिस्टम लागू करने का उद्देश्य से हाइवे पर सड़क हादसों पर रोकथाम लगाना है। इसके लागू होने के बाद कार या अन्य वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
प्रभावी पालना के लिए मैन पावर व संसाधन की जरूरत
एडीजी व केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्यवाही की जाएगी। सिस्टम को पूरी तरह लागू करने के लिए हाइवे पर यातायात पुलिसकर्मियों व संसाधनों की जरूरत होगी। वहीं, हाइवे पर वाहनों की लेन की मार्किंग भी करनी होगी।
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'लेन ड्राइविंग रेग्युलेशन सिस्टम लागू कराया जा रहा है। जो हाइवे पर संचालित वाहनों पर लागू होगा। हाइवे पर वाहन संबंधित लेन में ही चलेंगे। उल्लंघन करने पर एमवी एक्ट में कार्रवाई होगी।'
विनीत कुमार बंसल, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व यातायात जोधपुर।
Published on:
02 Mar 2023 11:46 pm
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