24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर होगी आतिशबाजी, मिलेंगे पटाखा दुकान के लाइसेंस

- 14 जनवरी तक जमा करवा सकेंगे आवेदन पत्र, छह दिन के लिए जारी होंगे अस्थाई लाइसेंस

less than 1 minute read
Google source verification
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर होगी आतिशबाजी, मिलेंगे पटाखा दुकान के लाइसेंस

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर होगी आतिशबाजी, मिलेंगे पटाखा दुकान के लाइसेंस

जोधपुर।
अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्रण प्रतिष्ठा के लिए जोधपुर में दीपावली की तरह आतिशबाजी की जाएगी। पटाखों के विक्रय के लिए अस्थाई लाइसेंस भी दिए जाएंगे। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में पटाखों की अस्थाई दुकानों के लिए 14 जनवरी तक आवेदन जमा किए जाएंगे।
पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने बताया कि 22 जनवरी को दीपोत्सव के लिए आतिशबाजी के भण्डार व व्यापार के संबंध में अस्थाई लाइसेंस दिए जाएंगे। 18 से 23 जनवरी तक पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई दुकानें लगाई जा सकेंगी। इच्छुक व्यक्ति विस्फोटक अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में 14 जनवरी तक पुलिस कमिश्नर कार्यालय के लाइसेंसिंग शाखा में जमा करवा सकेंगे। इसके निम्नलिखित दस्तावेज चार प्रतियों में जमा करवाने होंगे :-
- आवेदन पत्र प्रारूप एई-5 पूर्ण भरकर जमा करवाना होगा।
- प्रस्तावित दुकान का नक्शा। जिसमें आस-पास की व्यवसायिक स्थिति स्पष्ट हो। दुकान के ऊपर मकान न हों। दुकान का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर से कम व 25 वर्ग मीटर से अधिक न हों। अग्निशमन वाहन दुकान तक आसानी से पहुंच सकती हो।
- आवेदन के पहचान पत्र की छायाप्रति।
- दुकान के स्वामित्व या किराएनामा आदि से संबंधित दस्तावेज।
- आवेदन पत्र पर आवेदक के पासपोर्ट साइज के फोटो। दो अतिरिक्त फोटो।
- प्रस्तावित स्थल का बगैर क्रॉप का 8 गुणा 10 इंच का फोटो। जिसमें दुकान के नीचे व ऊपर की स्थिति स्पष्ट हो।

- वर्ष 2023 में पुलिस कमिश्नर कार्यालय से जारी अस्थाई लाइसेंस की छाया प्रति।