जोधपुर . राजस्थान हाईकोर्ट ने भोपालगढ कॉलेज छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में जांच कर रहे उप पुलिसअधीक्षक चन्द्र प्रकाश पारीक को मामले की अगली सुनवाई में१९ सितम्बर को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश डॉ जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने याचिकाकर्ता की ओर से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर विविध अपराधिक याचिका के तहत मामले की निष्पक्ष जांच करने बाबत दायर याचिका की सुनवाई में दिए।
आईपीसी की धारा 307 संदिग्ध लग रही है
डॉ जस्टिस भाटी ने मामले की पिछली सुनवाई में केस डायरी तलब की थी जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आईओ ने इस मामले में अनुसंधान के बाद जिस तरह से मामले में आईपीसी की धारा 307 का समावेश किया है वह संदिग्ध लग रही है। इस लिए जांच अधिकारी अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हुए अपने इस कृत्य को सही ठहराने बाबत स्पष्टीकरण पेश करेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से प्रीतम सोलंकी एवं प्रकाश भाटी ने पैरवी की जब कि अभियोजन पक्ष की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता विक्रम राजपुरोहित ने पैरवी की।