5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अधीनस्थ अदालतों में वीसी से जारी रहेगी सुनवाई, कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर जारी किए निर्देश

-15 से 28 जून तक कामकाज को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन ने दिशा-निर्देश दिए

2 min read
Google source verification
hearing in Subordinate courts will be done by video conference

अधीनस्थ अदालतों में वीसी से जारी रहेगी सुनवाई, कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर जारी किए निर्देश

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर अधीनस्थ तथा विशेष अदालतों सहित न्यायाधिकरणों में 15 से 28 जून की अवधि तथा 29 जून के बाद न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।


रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार 15 से 28 जून की अवधि में अधीनस्थ अदालतें व न्यायाधिकरणों में कार्यदिवसों में केवल अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी, जिनमें रिमांड या जमानत प्रार्थना पत्र, विशेष अधिनियमों के तहत जमानत के लिए अपील, निषेधाज्ञा व स्थगन,सुपुर्दगी आवेदन पत्र, जुर्माना लगाने जैसे मामले, धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान, मृत्यु उद्घोषणा, समझौता व दोनों पक्षों की सहमति से केस वापसी वाले मामले सुने जाएंगे। इसके अलावा सभी मामलों में अगली तिथि दी जाएगी।

अंतिम बहस वाले मामलों की पहचान करते हुए उनमें जुलाई की तिथि दी जाएगी। अगली तिथि को सीआईएस पर अपडेट किया जाएगा, ताकि अधिवक्ताओं को असुविधा न रहे। परिपत्र के अनुसार न्यायिक अभिरक्षा जहां तक संभव हो, वीसी के माध्यम से दी जाए। मामलों की सुनवाई पूर्व की भंाति वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। नए मामले या प्रार्थना पत्रों को जिला न्यायाधीश द्वारा अधिसूचित ईमेल पर भेजा जा सकेगा, जिसकी हार्ड कॉपी सामान्य कामकाज होने पर पेश करनी होगी।


अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
-न्यायिक कार्यों के अलावा अधीनस्थ अदालतों को प्रशासनिक कार्य संपादित करने के निर्देश
-केवल कंटेंटमेंट जोन या प्रतिबंधित एरिया में निवासरत कोर्ट स्टाफ को छोडक़र 15 जून से सभी को उपस्थित रहने के निर्देश
-29 जून से अधीनस्थ अदालतों में सामान्य कामकाज शुरू हो सकेगा, लेकिन साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। साक्ष्य रिकॉर्ड करने का कार्य 1 अगस्त से शुरू होगा। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित जिला जज या वरिष्ठ जज अधिवक्ताओं, पक्षकारों तथा अन्य के प्रवेश या निकासी का प्रबंध सुनिश्चित कर सकेगा, लेकिन गाइडलाइन के अनुरूप।
-कंटेंटमेंट जोन में रहने वाले अधिवक्ता, पक्षकार व अन्य व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं।
-मास्क पहनना अनिवार्य होगा, दस्ताने पहनने को तरजीह, कोट पहनाना वैकल्पिक