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जेलर भारतभूषण भट्ट की हत्या के आरोपी की अपील पर सुनवाई पूरी

- जोधपुर सेंट्रल जेल में 18 सितंबर, 2010 को हुई थी जेलर भारतभूषण भट्ट की हत्या- आजीवन कारावास की सजा काट रहे नरेंद्रसिंह ने रंजिश के चलते की थी हत्या

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जोधपुर.

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने जोधपुर सेंट्रल जेल (jodhpur central jail) के जेलर भारतभूषण भट्ट की हत्या करने के आरोपी नरेन्द्रसिंह की ओर से सजा के खिलाफ पेश अपील पर सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया है।


न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ में सरकार की ओर से अधिवक्ता एनएस भाटी ने पक्ष रखा।

गौरतलब है कि 18 सितंबर, 2010 को जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपी नरेंद्रसिंह ने जेलर भट्ट की रंजिश के चलते हत्या कर दी थी।

डीजे जोधपुर (distt. judge, jodhpur) जिला मनोज व्यास ने ट्रायल पूरी होने पर 21 दिसंबर, 2013 को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा जीवनकाल के अंतिम समय तक सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील पेश की थी।

तीन न्यायाधीशों की सुनवाई पीठ में बदलाव

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.रविंद्र भट्ट (chief justice s.ravindra bhatt) ने तीन न्यायाधीशों की सुनवाई पीठ में बदलाव किया है।
आदेश के अनुसार 1 अगस्त से अग्रिम आदेश तक न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी तथा न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा जोधपुर पीठ (jodhpur bench of rajasthan highcourt) में सुनवाई करेंगे। जबकि न्यायाधीश डॉ.पुष्पेंद्रसिंह भाटी जयपुर पीठ (jaipur bench of rajasthan highcourt) में सुनवाई करेंगे। हालांकि, गुर्जर आरक्षण के मामले की सुनवाई से जुड़ी खंडपीठ का सदस्य होने के नाते न्यायाधीश भाटी 2 अगस्त तक जोधपुर में सुनवाई का हिस्सा हो सकते हैं।