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राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर विकास प्राधिकरण में करोड़ो रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार तीनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली। न्यायाधीश पीके लोहरा की अदालत में बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया गया था।
गुरुवार को अदालत ने तीनो की जमानत याचिका मंजूर कर ली। राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने जमानत देने का विरोध किया और कहा कि अभी तक अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है, ऐसे में जमानत पर रिहा नही किया जाए। वहीं आरोपियों की ओर से जमानत देने की गुहार की गई।
गौरतलब है कि रूपनगर वृद्धाश्रम के नाम गलत तरीके से करोड़ो रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी की टीम ने तीन आरोपी एक्सईएन मोहनलाल शर्मा व हिम्मतसिंह गहलोत के साथ ठेकेदार कमलेश गहलोत को गिरफ्तार किया था। ९ जनवरी को एसीबी कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।
Published on:
03 Feb 2017 12:07 am
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