न्यायाधीश दिनेश मेहता ने मेहमूद खान सहित 83 की ओर से दायर याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि 31 दिसंबर, 2020 के बाद कोई व्यक्ति या याचिकाकर्ता किसी आधार को लेकर पावटा की अस्थायी मंडी में अपना रिटेल व्यवसाय संचालित नहीं कर सकेगा।
– बस स्टैंड विस्तार भी नहीं होगा प्रभावित
-पावटा फल-सब्जी मंडी शिफ्टिंग का मामला-हाईकोर्ट ने कहा, भदवासिया में अगले वर्ष मार्च तक पात्र रिटेलर्स को भी आवंटित करें भूखंड
जोधपुर•Jul 23, 2019 / 08:54 pm•
yamuna soni
पावटा मण्डी के फुटकर सब्जी विक्रेताओं को हाईकोर्ट ने दी राहत