
पावटा मण्डी के फुटकर सब्जी विक्रेताओं को हाईकोर्ट ने दी राहत
जोधपुर.
राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने रिटेल सब्जी विक्रेताओं को 31 दिसंबर, 2020 तक पावटा सब्जी (paota subzimandi) मंडी के ही एक भाग में सब्जी विक्रय की अनुमति देते हुए उसे अस्थायी मंडी का नाम दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सर्वसम्मत हल निकालते हुए एक ओर पावटा मंडी में रोडवेज बस स्टैंड (Rodways Bus Stand, Paota, Jodhpur) के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया, दूसरी ओर मंडी समिति को रिटेलर्स के लिए भी भदवासिया में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए आवश्यक मोहलत दे दी।
न्यायाधीश दिनेश मेहता ने मेहमूद खान सहित 83 की ओर से दायर याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि 31 दिसंबर, 2020 के बाद कोई व्यक्ति या याचिकाकर्ता किसी आधार को लेकर पावटा की अस्थायी मंडी में अपना रिटेल व्यवसाय संचालित नहीं कर सकेगा।
इस तिथि के बाद पावटा मंडी का यह हिस्सा भी रोडवेज को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार (Rajasthan govt .) एवं मंडी समिति को भदवासिया मण्डी (Bhadwasiya Mandi) में होलसेल विक्रेताओं जैसी सुविधाएं, टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था रिटेल विक्रेताओं के लिए भी विकसित करने के निर्देश दिए।
31 दिसंबर, 2020 तक अस्थायी मंडी में भी पेयजल एवं बिजली की सुविधाएं मुहैया करवाने और 200 दुपहिया वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
Published on:
23 Jul 2019 08:54 pm
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