
'हिस्ट्रीशीटर ने अदालत में कहा...मेरा एनकाउंटर हो सकता है
जोधपुर.
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय संख्या 6 के न्यायाधीश तनसिंह चारण की अदालत में चल रहे वासुदेव हत्याकांड के सह आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस की ओर से अधिवक्ता संजय विश्नोई और गिरीश चौधरी ने प्रार्थना पत्र पेश कर लारेंस को बुलट प्रूफ जैकेट पहना कर हथकड़ी में ही पेशी पर लाया-ले जाया जाए। उसे लाने ले जाने वाले पुलिस के वाहन में अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाए। उसे अंदेशा है कि पुलिस हरियाणा के एक मामले में उसे वहां ले जाने वाली है और डर है कि हैदराबाद के चर्चित एनकाउंटर की तरह उसका भी एनकाउंटर किया जा सकता है।
न्यायालय ने लारेंस के अधिवक्ताओं से पूछा कि किस कानून के तहत इस पर सुनवाई की जाए। अधिवक्ताओं ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 309 के तहत इसकी सुनवाई की जा सकती है जिसमें प्रावधान है कि न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी की सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की रहती है। अदालत इस पर सोमवार को निर्णय करेगा। मूल मामले की सुनवाई शुक्रवार को गवाह के नहीं आने के चलते 8 जनवरी तक टाल दी गई।
गौरतलब है कि गैंगस्टर लॉरेंस के खिलाफ जोधपुर में 5 मुकदमों के साथ ही देश के अन्य स्थानों पर भी अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इस समय वह भरतपुर जेल में बंद है। कुछ समय पूर्व एक मामले में लॉरेंस को हरियाणा ले जाया गया। लारेंस का आरोप है कि पुलिस उसे बिना हथकड़ी के ही वहां ले गई थी।
Updated on:
14 Dec 2019 01:39 am
Published on:
14 Dec 2019 01:39 am
