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पिट एनडीपीएस में हिस्ट्रीशीटर निरूद्ध, एक साल जेल में बंद रहेगा

- मादक पदार्थ तस्करी व अन्य अपराधिक गतिविधियो में लिप्त है आरोपी

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पिट एनडीपीएस में हिस्ट्रीशीटर निरूद्ध, एक साल जेल में बंद रहेगा

पिट एनडीपीएस में हिस्ट्रीशीटर निरूद्ध, एक साल जेल में बंद रहेगा

जोधपुर।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब व मादक पदार्थ तस्करों के सक्रिय होने की आशंका है। इसी के चलते हरकत में आई पुलिस ने झंवर थाने के एक हिस्ट्रीशीटर को पिट एनडीपीएस एक्ट में एक साल के लिए निरूद्ध करवाया है। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में पिट एनडीपीएस एक्ट में यह संभवत: पहली कार्रवाई है। (PIT NDPS)
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) गौरव यादव ने बताया कि झंवर थानान्तर्गत लूणावास खारा गांव में विष्णु की ढाणी निवासी सुभाष गोदारा 28 पुत्र जुगताराम बिश्नोई हिस्ट्रीशीटर है। उस पर एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, लूट, सरकारी कर्मचारियेां पर जानलेवा हमले आदि के नौ मामले दर्ज हैं। उसके मादक पदार्थ तस्करी में सक्रिय होने के चलते पुलिस ने पिट एनडीपीएस निरूद्ध करने के लिए राज्य के गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा।
जिस पर शासन सचिव गृह विधि ने गत 23 अगस्त को सुभाष गोदारा को पिट एनडीपीएस एक्ट में निरूद्ध करने संबंधी आदेश जारी किए। आदेश की प्रतिलिपि मिलने के बाद झंवर थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। गृह विभाग के आदेश पर सुभाष को एक साल के लिए अजमेर की घुघरा घाटी में हाई सिक्योरिटी जेल भिजवा दिया गया।
कई और तस्करों पर पिट एनडीपीएस एक्ट की तलवार
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) चंचल मिश्रा ने बताया कि कमिश्नरेट में पिट एनडीपीएस में यह पहली कार्रवाई है। इसके लिए पुलिस ने नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो एनसीबी में कार्रवाई की बारीकियों के संबंध में प्रशिक्षण भी लिया। तत्पश्चात पुलिस ने प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भिजवाया। जिसके विश्लेषण के बाद एक साल के लिए निरूद्ध करने का आदेश जारी किया गया।
गायब होने की आशंका से कार्रवाई की भनक नहीं लगने दी
गृह विभा का आदेश मिलते ही डीसीपी गौरव यादव ने हिस्ट्रीशीटर को पकड़कर लाने के लिए झंवर थाना पुलिस को निर्देश दिए। थाने में किसी को कारण से अवगत नहीं कराया गया। पकड़े जाने के बाद पिट एनडीपीएस में निरूद्ध करने के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस को अंदेशा था कि आदेश के बारे में पता लगते ही आरोपी फरार हो सकता था।