
income tax returns
दो दिन बाद यानी शनिवार से टैक्स संबंधित व बजट में प्रस्तावित टैक्स से जुड़े प्रावधान लागू हो जाएंगे। संसद में वित्त विधेयक पारित होने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 की बजट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बिल के पारित होने के साथ ही बजट 2017 में किए गए टैक्स संबंधित सभी प्रावधान अब कानून बन गए हैं, जिसके अनुसार
- टैक्स रिटर्न के रिवीजन की समय सीमा अब 1 साल ही होगी। वित्तीय वर्ष समाप्त होने और असेसमेंट पूरा होने के बाद से यह अवधि लागू होगी।
- अब अचल संपत्ति की होल्डिंग पीरियड को 2 साल में ही लॉंग टर्म माना जाएगा। इससे 2 साल से ज्यादा वक्त तक अचल संपत्ति रखने पर 20 फीसदी की छूट के साथ टैक्स लगेगा, इसके साथ री-इन्वेस्टमेंट पर अन्य छूट मिलती रहेगी।
- अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
- सालाना 5 लाख रुपए से अधिक टैक्सेबल आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को अब एक पेज का ही टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना होगा। (बिजनेस इनकम से अलग) पहली बार इस वर्ग के तहत रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की स्क्रूटनी नहीं होगी।
- सालाना 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को अब 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
Published on:
30 Mar 2017 05:19 pm
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