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IPC 303 : जुर्म साबित हुआ तो होगी सिर्फ फांसी की सजा

- संभाग का संभवत : पहला मामला : आजीवन कारावास की सजा के दौरान पैरोल से फरार होकर दो और हत्याओं में आरोपी

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IPC 303 : जुर्म साबित हुआ तो होगी सिर्फ फांसी की सजा

IPC 303 : जुर्म साबित हुआ तो होगी सिर्फ फांसी की सजा

जोधपुर।
जिले के मोस्ट वांटेड (Most Wanted & One lakh Reward criminal Ajaypal singh @ AP) व एक लाख रुपए के इनामी कैदी अजयपालसिंह उर्फ एपी (Ajaypal Singh @ AP) चार साल से फरार है। रातानाडा भाटी चौराहे पर पुलिस हिरासत में बंदी सुरेशसिंह की गोलियां मारकर हत्या करने में वह बतौर शूटर आरोपी है। ऐसे में रातानाडा थाना पुलिस ने आखिरकार उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 303 (IPC 303 on Ajaypal Singh AP) भी जोड़ी है। जिसके तहत कोर्ट में आरोप साबित होने पर उसे सिर्फ फांसी की सजा मिल सकती है। आइपीसी की धारा 303 जोड़ने का जोधपुर संभाग में संभवत: पहला मामला है।
हत्या करने पर आजीवन कारावास
जोधपुर जिले में करवड़ थानान्तर्गत केलावा कला निवासी अजयपालसिंह उर्फ एपी पुत्र जब्बरसिंह ने वर्ष 2014 को महामंदिर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या की थी। विशिष्ट न्यायालय एससी-एससी एक्ट ने दोषी मानकर 7 नवम्बर 2015 को अजयपालसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसे 25 दिसम्बर 2018 को बीस दिन की पैरोल पर जोधपुर सेन्ट्रल जेल से छोड़ा गया था, लेकिन वह फरार हो गया था। रातानाडा थाने में 14 जनवरी 2019 को उसके खिलाफ पैरोल से फरारी का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में उसके खिलाफ इनामी राशि पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है।
जेल से फरार होकर दो हत्याओं में आरोपी
- वर्ष 2021 : जालोर जिले के आहोर में अपहरण करने के बाद चालक महेन्द्र खां की हत्या कर दी गई थी। अजयपालसिंह उर्फ एपी व उसका भाई रिछपालसिंह उर्फ यशपालसिंह और अन्य इस मामले में आरोपी हैं। रिछपालसिंह को गत 20 जनवरी को गुजरात के वड़ोदरा से गिरफ्तार किया गया था। जबकि अजयपालसिंह पकड़ा नहीं जा सका है।
- 18 दिसम्बर 2021 : रातानाडा भाटी चौराहे पर पुलिस हिरासत में पाली जिले के डरी निवासी बंदी सुरेशसिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों शूटर बाइक पर फरार हो गए थे। रातानाडा थाना पुलिस ने इनकी पहचान अजयपालसिंह उर्फ एपी और हिमांशु मीणा के रूप में की है। इस मामले में पाली जिले के मणिहारी निवासी हिस्ट्रीशीटर जब्बरसिंह व उसका पुत्र प्रवीण सिंह और विक्रम सिंह पकड़े जा चुके हैं। जबकि जब्बरसिंह का एक अन्य पुत्र भरतसिंह, शूटर एपी व हिमांशु फरार हैं।
क्या है धारा 303
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 303 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा से दण्डित है। इस सजा के अधीन रहने के दौरान यदि वह कैदी एक और हत्या करता है तो उसे मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा।
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धारा 303 जोड़ी गई है---
'बंदी सुरेशसिंह की हत्या के मामले में अजयपालसिंह उर्फ एपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 303 जोड़ी गई है। उसकी व हिमांशु मीणा की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं।'
डॉ अमृता दुहन, पुलिस उपायुक्त पूर्व जोधपुर।