
जोधपुर। रक्षाबंधन के उपलक्ष में पतंग उड़ाने की परम्परा के चलते आमजन और पक्षियों की सुरक्षा के लिए धातु से निर्मित मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, सुबह व शाम दो-दो घंटे पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए। जो बुधवार से 13 सितम्बर तक लागू रहेगा। आदेश के तहत विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (प्रचलित भाषा में चाइनीज मांझा) को पतंगबाजी में काम लेने पर रोक लगाई गई है। धातु के मिश्रण से बना मांझा धारदार व विद्युत सुचालक होता है। बिजली के तार के सम्पर्क में आने से पतंग उड़ाने वाले की जान को खतरा रहता है। वहीं, दुपहिया वाहन चालक व पक्षियों के लिए खतरा रहता है। इसलिए इस मांझे के उपयोग व विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है।
सुबह 6 से 8, शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर लगाई रोक
पक्षियों को घायल होने से बचाने के लिए पंतग उड़ाने का समय भी निर्धारित किया गया है। सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश बुधवार से 13 सितम्बर तक लागू रहेगा।
आपको बता दें कि भाई-बहन के स्नेह व विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। इस बार दिन भर भद्रा का साया रहने से बहनों के त्योहार का उल्लास फीका रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार, शास्त्रों में भद्रा में राखी बांधना वर्जित माना गया है। ऐसी स्थिति में भद्रा समाप्ति पर रात 9 बजे के बाद ही बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांध सकेगी।
Published on:
30 Aug 2023 08:16 am
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