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Jodhpur News: जोधपुर में शराब की पांच दुकानों के लाइसेंस निलंबित, आबकारी निरीक्षक एपीओ

आबकारी विभाग ने जोधपुर में रात 8 बजे बाद शराब बेचने वाली पांच दुकानों के लाइसेंस पांच दिन के लिए निलंबित कर दिए हैं। मामले में जोधपुर पश्चिम के आबकारी निरीक्षक को भी एपीओ किया गया है।

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Jodhpur Liquor News

पत्रिका ​स्टिंग के बाद शराब की दुकानों पर निगरानी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। पत्रिका के स्टिंग ऑपरेशन में देर रात नियमों के विपरीत शराब बिक्री का खुलासा होने के बाद आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने रात आठ बजे के बाद शराब बेचने वाली पांच कंपोजिट शराब दुकानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनके लाइसेंस पांच दिन के लिए निलंबित कर दिए हैं। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने जोधपुर पश्चिम के आबकारी निरीक्षक मनरूपाराम को एपीओ कर दिया है।

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जिला आबकारी अधिकारी डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि जांच में पांच दुकानों पर निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री की पुष्टि हुई है। इसके बाद संबंधित लाइसेंसधारकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिन दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें जोधपुर पश्चिम क्षेत्र में आखलिया चौराहा स्थित लाइसेंसधारक रणजीतदान उज्जवल की दुकान, आखलिया चौराहा से 6 पुलिया मार्ग पर लाइसेंसधारक भजनलाल की दुकान, बाबा रामदेव रोड गवारिया बस्ती से नट बस्ती मार्ग पर लाइसेंसधारक मुनाराम की दुकान, मोहनपुरा पुलिया से भाटी चौराहा मार्ग पर लाइसेंसधारक सरोजकुमारी की दुकान तथा आरटीओ गेट से आरटीओ ऑफिस रोड स्थित लाइसेंसधारक उमरावकंवर की दुकान शामिल हैं। इन सभी दुकानों के लाइसेंस पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।

रात 8 बजे बाद बिक्री रोकने 11 दल गठित, करेंगे गश्त

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने और निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने 11 विशेष दलों का गठन किया है। ये दल शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गश्त करेंगे तथा शराब दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी दुकान पर निर्धारित समय के बाद शराब की बिक्री न हो सके।

जिला आबकारी अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि दुकानों के सामने की बिक्री के अलावा विंडो, पीछे के रास्तों और अन्य माध्यमों से होने वाली अवैध बिक्री पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन के साथ अन्य कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारियों को नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने लिया था प्रसंज्ञान

राजस्थान पत्रिका ने 16 मई को स्टिंग ऑपरेशन कर ‘शटर डाउन… इमरजेंसी विंडो चालू : रात 8 बजे बाद भी धड़ल्ले से बिक रही शराब’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इस खुलासे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लेते हुए आबकारी विभाग और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की वास्तविक स्थिति जानने के लिए पत्रिका ने 3 जून को दूसरा स्टिंग ऑपरेशन किया। इसमें भी कई स्थानों पर निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री के हालात सामने आए, जिसके बाद आबकारी विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी।