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नीलामी में 2.35 करोड़ रुपए में बिकी शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त

- दूसरे के नाम से बोली लगाकर लिया था शराब दुकान का लाइसेंस- आबकारी विभाग में जमा धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि, वार्षिक लाइसेंस फीस जब्त

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नीलामी में 2.35 करोड़ रुपए में बिकी शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त

नीलामी में 2.35 करोड़ रुपए में बिकी शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त

जोधपुर।
आबकारी विभाग ने नीलामी में 2.35 करोड़ रुपए में बिकने वाली आसोप की देसी मदिरा कम्पोजिट दुकान का लाइसेंस मंगलवार को निरस्त कर दिया। विभाग में जमा धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि व वार्षिक लाइसेंस फीस जब्त कर ली गई है।
जिला आबकारी अधिकारी अंजुम ताहिर सम्मां ने बताया कि आसोप कस्बे की देसी मदिरा कम्पोजिट दुकान का लाइसेंस आसोप निवासी राकेश सैन के नाम जारी किया गया। जबकि राकेश का कहना था कि उसने दुकान के लिए न तो आवेदन किया था और न ही बोली लगाकर रुपए जमा कराए थे। वह मजदूरी करके गुजर बसर करता है। उसके दस्तावेजों को दुरुपयोग कर देसी मदिरा कम्पोजिट दुकान का लाइसेंस लिया गया है। इस संबंध में गत 13 अप्रेल को दुकान संचालक समुद्र भार्गव के खिलाफ उदयमंदिर थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए गए।
अब नए सिर से होगी नीलामी
आसोप कस्बे की शराब दुकान के लिए विभाग ने 2.09 करोड़ से अधिक रुपए रिजर्व प्राइस रखी थी। 21 मार्च को नीलामी में 2.35 करोड़ 38 लाख रुपए सर्वाधिक बोली रही थी। अब लाइसेंस निरस्त होने के बाद दुकान की नए सिर से नीलामी होगी। जो संभवत: 21 अप्रेल को रखी जा सकती है।