
नीट उत्तीर्ण पाक विस्थापित को उचित कॉलेज आवंटित करने के निर्देश
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट में 80 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर एक पाक विस्थापित युवक को लांग टर्म वीजा नहीं होने के तथ्य की अनदेखी करते हुए नीट के सक्षम प्राधिकारियों को योग्यता के अनुसार उचित कॉलेज आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने लांग टर्म वीजा के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान पिछले साल 3 अगस्त को अंतरिम आदेश से कोर्ट ने याची को नीट (यूजी) परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। परीक्षा में याची ने 80 प्रतिशत अंक अर्जित किए, लेकिन लांग टर्म वीजा के अभाव में उसे कॉलेज आवंटित नहीं किया गया। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने लांग टर्म वीजा के संबंध में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही नीट के सक्षम प्राधिकारियों को योग्यता के अनुसार याची को उचित कॉलेज आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता को अपने पाठ्यक्रम को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, जो रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। याचिकाकर्ता, उसके माता-पिता और भाई-बहन पाक विस्थापित हैं। वे 29 अक्टूबर, 2011 को लांग टर्म वीजा (एलटीवी) के तहत वैध पासपोर्ट के जरिए भारत आए थे। याचिकाकर्ता और उसके परिवार के एलटीवी को अक्टूबर, 2017 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसे नहीं बढ़ाया गया। आवेदन सक्षम प्राधिकारी के पास विचाराधीन है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट में 80 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर एक पाक विस्थापित युवक को लांग टर्म वीजा नहीं होने के तथ्य की अनदेखी करते हुए नीट के सक्षम प्राधिकारियों को योग्यता के अनुसार उचित कॉलेज आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने लांग टर्म वीजा के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान पिछले साल 3 अगस्त को अंतरिम आदेश से कोर्ट ने याची को नीट (यूजी) परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी।
Published on:
12 Jan 2022 01:18 pm
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