scriptऑनलाइन खरीद में घपला, आइफोन निकला खराब को कोर्ट ने दिए यह आदेश | Online purchase scam, iPhone turned out to be bad, court orders this | Patrika News
जोधपुर

ऑनलाइन खरीद में घपला, आइफोन निकला खराब को कोर्ट ने दिए यह आदेश

ऑनलाइन कंपनियों के उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार को गंभीर मानते हुए जिला उपभोक्ता अदालत ने कंपनी के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए ख़राब मोबाइल को दुरुस्त करने के साथ दस हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

जोधपुरNov 17, 2022 / 09:29 pm

Avinash Kewaliya

ऑनलाइन खरीद में घपला, आइफोन निकला खराब को कोर्ट ने दिए यह आदेश

ऑनलाइन खरीद में घपला, आइफोन निकला खराब को कोर्ट ने दिए यह आदेश

जोधपुर. ऑनलाइन कंपनियों के उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार को गंभीर मानते हुए जिला उपभोक्ता अदालत ने कंपनी के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए ख़राब मोबाइल को दुरुस्त करने के साथ दस हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
गंगाणा रोड निवासी सौरभ वडेरा ने अधिवक्ता अक्षय सुराणा के माध्यम से कंजूमर कोर्ट में परिवाद पेश कर बताया कि 1 जून 2020 को ऑनलाइन कंपनी अमेजन से एप्पल कंपनी का आईफोन भुगतान कर मंगवाया, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर ङाट्स के साथ अन्य त्रुटियां पाई गई, प्रार्थी ने वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करवा रिफंड की मांग की लेकिन कुछ समय पश्चात कंपनी ने रुपये लौटाने से इंकार कर दिया। ऑनलाइन कंपनी तथा अन्य संबंधित द्वारा कोर्ट में जवाब पेश कर मोबाइल में खराबी नहीं होने का हवाला देते हुए मोबाइल सही होने का दावा किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्यामसुंदर लाटा,सदस्य डॉ अनुराधा व्यास तथा आनंदसिंह सोलंकी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अमेजन इंडिया,एप्पल इंडिया तथा अन्य के विरुद्ध परिवाद स्वीकार कर 3 माह में मोबाइल की सभी त्रुटियां ठीक करने के साथ हर्जाने देने का आदेश दिया।
सडक़ पूरी नहीं बनी तो टोल वसूली की अनुमति कैसे दी: कोर्ट
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर सलूम्बर मार्ग पर अधूरे सडक़ निर्माण के बावजूद टोल वसूली पर राज्य सरकार से एक महीने में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल व न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ ने ख्यालीलाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह के सहयोगी अभिमन्युसिंह को कहा कि जब सडक़ का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो टोल वसूली की अनुमति किस आधार पर दी गई। कोर्ट ने कहा कि इसको लेकर एक माह में शपथ पत्र के साथ बताएं कि सडक़ निर्माण की लागत क्या है और अब तक कितना टोल इकट्ठा किया गया है।

Home / Jodhpur / ऑनलाइन खरीद में घपला, आइफोन निकला खराब को कोर्ट ने दिए यह आदेश

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो