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मिल्कमैन कॉलोनी के पार्क में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पत्र याचिका का हवाला

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मिल्कमैन कॉलोनी के पार्क में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

मिल्कमैन कॉलोनी के पार्क में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को जोधपुर शहर में स्थित मिल्कमैन कॉलोनी के गली संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित सार्वजनिक पार्क में विवाह या अन्य किसी तरह के व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को रोकने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने निगम को पार्क में वृक्षारोपण और दूब लगाकर विकसित करने और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए ओपन एयर जिम स्थापित करने को कहा है।

न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुरेश थानवी की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक पार्क की भूमि का व्यावसायिक उपयोग पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पत्र याचिका में 12 जनवरी, 2017 को दिए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। अवैध निर्माण के आरोप के संबंध में निगम ने कहा कि जेडीए ने पार्क से सटी भूमि के एक टुकड़े पर एक हॉल का निर्माण किया गया था, जबकि पहली मंजिल पर नगर निगम द्वारा कुछ सार्वजनिक शौचालय तीन-चार साल पहले निर्मित किए गए थे। निगम ने आश्वस्त किया कि पार्क की भूमि में आगे कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।

सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण को लेकर विधि सम्मत कार्रवाई के निर्देश
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ जिले के प्रतापनगर ग्राम में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला स्तरीय पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल को छह महीने में विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने लाभसिंह द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद कहा कि जगदीश प्रसाद मीणा प्रकरण में चारागाह, ओरण, गोचर, जोहड़, तालाब, नदी, नदी का पेटा, सार्वजनिक रास्ते, श्मशान, कब्रिस्तान, सार्वजनिक सुविधाओं आदि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए थे, जिनकी पालना सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को प्रत्येक जिले में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल गठित करने के निर्देश दिए थे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित इस सेल का मुख्य कार्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने की शिकायत पर जांच के उपरांत उचित कदम उठाना है। याचिकाकर्ता को इस सेल के समक्ष अभ्यावेदन देने को कहा गया है।