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Rajasthan High Court : डेंटल टेक्नीशियन पद के लिए ऑफलाइन आवेदन लेने के दिए निर्देश, क्यों की गई याचिका?

Dental Technician: राजस्थान हाईकोर्ट ने नियमित भर्ती में उच्च योग्यता को मान्य नहीं करने पर चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्देश दिए हैं।
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Rajasthan High Court Directs To Take Offline Application For Post Of Dental Technician

rajasthan high court: आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

जोधपुर पत्रिका न्यूज नेटवर्क। Dental Technician: राजस्थान हाईकोर्ट ने नियमित भर्ती में उच्च योग्यता को मान्य नहीं करने पर चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए तीन अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने और दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। तीनों के परिणाम कोर्ट के आदेश के बिना नहीं खोले जा सकेंगे।

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मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में दिग्विजय सिंह एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने कहा कि याचिकाकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में दंत हाइजीनिस्ट के पद पर संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही दंत तकनीशियन के पदों पर भर्ती में उच्च योग्यता होने के बावजूद उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा।

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खंडपीठ ने अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की पात्रता याचिका के निर्णय के अधीन रहेगी और अंतरिम आदेश से उनके पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं होगा।

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