
Asaram Bail: जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में हुई। अदालत ने आसाराम की 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत मंजूर की है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं।
कोर्ट ने आदेश दिया कि आसाराम राजस्थान के बाहर इलाज के लिए जा सकता है, लेकिन बड़ी सार्वजनिक सभाएं या सत्संग आयोजित नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आसाराम जहां भी जाएगा, उनके साथ तीन पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी और इनकी यात्रा का पूरा खर्चा खुद आसाराम को वहन करना होगा।
वकील यशपाल सिंह राजपुरोहित के अनुसार उन्हें अब तक दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर बनी हुई है। अदालत ने कहा है कि आसाराम को देशभर में किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सा केंद्र में इलाज करवाने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यह जमानत 31 मार्च तक वैध रहेगी। यदि जमानत अवधि बढ़ाने की जरूरत होगी, तो इसके लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया जा सकता है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आसाराम को अपनी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर कुछ राहत तो मिली है, लेकिन उन्हें नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं न्यायाधीश दिनेश मेहता एवं न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने कहा आरोपी की मेडिकल स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट और यहां, दोनों जगह कोई विवाद नहीं है।
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। आसाराम को स्वास्थ्य कारणों के चलते 11 साल 4 माह 12 दिन बाद कोर्ट से अंतरिम जमानत के रूप में आंशिक राहत मिली है।
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वहीं दूसरी तरफ आसाराम की जमानत की खबर मिलते ही उसके अनुयायियों में खुशी की लहर छा गई। अनुयायियों ने पटाखे छोड़कर और नाच गाकर जश्न मनाया। बता दें कि मंगलवार को आसाराम जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल के बाहर अनुयायियों की भारी भीड़ जमा थी। अस्पताल से बाहर निकलते ही माला पहनाकर आसाराम का स्वागत किया गया था।
Updated on:
15 Jan 2025, 11:15 AM IST
Published on:
15 Jan 2025, 11:13 AM IST
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